Alcohol Rules : अब शराब पीने के लिए भी लेना होगा लाइसेंस, जानिए नए Rules
Alcohol Licence : देश में कई राज्यों में शराब पीना वर्जित है, जिन्हें ड्राई स्टेट कहा जाता है; फिर भी, अगर आप इस राज्य में शराब पीना चाहते हैं, तो आपके पास एक लाइसेंस होना बहुत जरूरी है. आइए अधिक जानें इस लाइसेंस के बारे में।
Haryana Update : गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी (गांधीनगर) में रहने वाले, काम करने वाले और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के पर्यटकों को शराबबंदी से छूट दी। इन लोगों को सरकार की ओर से खास अनुमति मिलेगी। इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि वाइन एंड डाइन सुविधा का उपयोग सिर्फ अधिकृत परमिट धारक कर सकेंगे। बिना परमिट वाले बाहर से आने वालों को शराब नहीं दी जाएगी।
गाइडलाइन के अनुसार, लिकर एक्सेस परमिट दो साल के लिए मिलेगा और प्रति वर्ष 1,000 रुपये की फीस लगेगी। लिकर एक्सेस परमिट या अस्थायी परमिट पाने वाले व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। Licker Access Permit प्राप्त करने से पहले मौजूदा नियमों और कानूनों का पालन करने की गारंटी देनी होगी।
सरकारी नियमों के अनुसार, गिफ्ट सिटी छोड़ने पर लिकर परमिट धारक को परमिट रद्द करना होगा। शराब पीने के बाद आपको बिल और परमिट की आवश्यकता होगी। अगर सक्षम अधिकारी परमिट की जांच की मांग करता है, तो उसे पेश करना चाहिए।
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शराब परमिट धारक अस्थायी परमिट धारक के साथ रहेगा। जब वे अस्थायी परमिट धारकों के साथ वाइन और डाइन सुविधा में जाएंगे, वे सुनिश्चित करेंगे कि शराब उपभोग बिल अस्थायी परमिट धारकों के मोबाइल फोनों पर तुरंत डिजिटल रूप से उपलब्ध होगा। लिकर एक्सेस लाइसेंस धारकों को अपना लाइसेंस सुरक्षित रखना होगा। नया परमिट प्राप्त करने के लिए तुरंत प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए अगर परमिट खो जाए या नोट की लिखावट अच्छी नहीं है।
गिफ्ट सिटी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों और मालिकों को शराब पीने का परमिट मिलेगा। इससे उन्हें गिफ्ट सिटी में "वाइन एंड डाइन" की पेशकश करने वाले होटलों, रेस्तरांों और क्लबों में शराब पीने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, अस्थायी परमिट वाले होटलों, रेस्तरांों और क्लबों में शराब पीने की अनुमति प्रत्येक कंपनी के स्थायी कर्मचारियों की उपस्थिति में दी जाती है।