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हरियाणा के युवाओं के लिए बुरी खबर, हाईकोर्ट ने इन पांच कैटेगरी के रिजल्ट पर लगाई रोक! जाने लेटेस्ट अपडेट

हरियाणा पुलिस की भर्ती मामले पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सूना दिया. अदालत ने  2018 की पुलिस भर्ती की पांच कैटेगरी के रिजल्ट को खारिज कर दिया है

 
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Haryana Update: हरियाणा पुलिस की भर्ती मामले पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सूना दिया. अदालत ने  2018 की पुलिस भर्ती की पांच कैटेगरी के रिजल्ट को खारिज कर दिया है.

जिन पांच कैटेगरी के रिजल्ट पर कोर्ट ने रोक लगाई है, उनमें सब इंस्पेक्टर मेल, सब इंस्पेक्टर फीमेल, कांस्टेबल मेल और कांस्टेबल आईआरबी की भर्ती के रिजल्ट शामिल है. 

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद 1054 अभ्यर्थी, जिन्होंने orphan category में मार्क्स क्लेम किए थे, उनके आवेदन को कंसीडर किया जाएगा.

ऐसे सभी अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल कर 5 नंबर दिए जाएंगे, जिनकी उस वक्त माता जिंदा थी, लेकिन पिता की मृत्यु हो चुकी थी

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हाईकोर्ट के आज के आदेश के बाद orphan category में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल कर भर्ती का रिजल्ट रिवाइज किया जाएगा.

रिजल्ट रिवाइज करने के बाद मेरिट में जो लोग बाहर होंगे, उन्हें नोटिस देकर बाहर किया जाएगा और जो लोग चयनित होंगे, उन्हें नियुक्ति मिलेगी. 

1054 अभ्यर्थियों की होगी रिस्कुटनिंग

इसके साथ ही ग्रुप D की तर्ज पर वो अभ्यर्थी जिन्होंने 2018 की भर्ती में ऑरफेन कैटेगरी में अंकों के लिए दावे किये थे, उन सबको 5 नंबर का बेनिफिट देने का फैसला सुनाया है.

ऐसे में कुल 1,054 अभ्यर्थियों की रिस्कुटनिंग की जाएगी. हालांकि, नियम वही थे जिनकी तर्ज पर ग्रुप D में भर्ती की गई थी. उसमें उन अभ्यर्थियों को भी नंबर दिए गए थे, जिनकी माता जीवित है.

सरकार ने नियुक्ति में अपनाई नॉर्मलाइजेशन की नीति

एक क्राइटेरिया को अलग- अलग अप्लाई करने का यह अनोखा मामला सामने आया है. हाईकोर्ट में दायर याचिका में अभ्यर्थियों ने बताया है कि सरकार ने पुरुष और महिला कॉन्स्टेबल के 6,600 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था.

परीक्षा के बाद, सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई लेकिन सरकार ने नियुक्ति में नॉर्मलाइजेशन अपनाया. सरकार के इस निर्णय से अच्छे अंक लाने वाला अभ्यर्थी भी फाइनल लिस्ट से बाहर हो गए.

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