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Budget 2024 : Income Tax की नई रीजीम पर NPS में मिलेगा ये फायदा

Income Tax : फरवरी में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट प्रस्तुत करेंगी। ध्यान दें कि इस बजट में एनपीएस में निवेश पर टैक्स छूट मिल सकती है, एक नई इनकम टैक्स रीजीम। यह छूट अभी इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में दी जाती है। इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी नीचे खबर में देखें।  

 
Budget 2024 : Income Tax की नई रीजीम पर NPS में मिलेगा ये फायदा
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2024 बजट : एनपीएस में निवेश पर टैक्स छूट मिल सकती है, अगर इनकम टैक्स की नई रीजीम लागू होती है। यह छूट अभी इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में दी जाती है। सरकार इस विषय पर सोच रही है। यूनियन बजट 2024 में इसकी घोषणा हो सकती है। मीडिया ने यह जानकारी दी है। 1 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीताराम ने यूनियन बजट पेश किया जाएगा।

यह बजट अंतिम होगा। लोकसभा चुनावों के बाद जुलाई में नई सरकार का पूरा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। Experts कहते हैं कि सरकार आम तौर पर अंतरिम बजट में बड़े घोषणा नहीं करती है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए, बजट में इनकम टैक्स में कुछ राहत देने की घोषणा की जा सकती है।

टैक्स बेनेफिट अभी केवल पुरानी रीजीम में उपलब्ध है-

NPS में निवेश पर अभी 1.5 लाख रुपये का टैक्स बेनेफिट मिलता है, जो सेक्शन 80सी के तहत मिलता है। सेक्शन 80CCC(1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये का टैक्स बेनेफिट मिलता है। सूत्रों का कहना है कि टैक्स बेनेफिट इनकम की नई रियायत में भी इसे लागू करने का घोषणा हो सकती है। नई इनकम टैक्स रियायत सरकार की प्राथमिकता है। सरकार चाहती है कि अधिक टैक्सपेयर्स इसका उपयोग करें। लेकिन इसमें टैक्स डिडक्शन और अनुप्रयोग नहीं हैं। इसलिए टैक्सपेयर्स इसमें रुचि नहीं दिखाते हैं।

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NPS कार्पस 11 लाख करोड़ रुपये

NPS का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, PFRDA के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक मोहंती ने कहा। यह शुरू से अब तक 13.3% रिटर्न दिया है, लेकिन 2023 में इसका रिटर्न 24% होगा। NPS का कॉर्पस अभी 11 लाख करोड़ रुपये है। करीब 90 लाख सब्क्राइबर्स सरकारी क्षेत्र से हैं। 50 लाख सब्सक्राइबर्स निजी क्षेत्र से हैं। मोहंती का मानना है कि एनपीएस की जागरूकता बढ़ानी चाहिए।

कंट्रिब्यूशन की सीमा भी बढ़ानी चाहिए—

Experts कहते हैं कि NPs में कंट्रिब्यूशन की सीमा भी बढ़ानी चाहिए। NPS में कंट्रिब्यूशन के मामले में निजी भागीदारी के लिए 10 प्रतिशत की सीमा है। 10 प्रतिशत का यह कंट्रिब्यूशन मूल सैलरी और महंगाई भत्ता पर आधारित है। इसे 12 प्रतिशत करने की जरूरत है। सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह सीमा 14% है। EPF में 12 प्रतिशत का कंट्रिब्यूशन आवश्यक है।