CIBIL Score Rules : गलती से आपका CIBIL हो गया है खराब, तो यहाँ करें शिकायत
RBI News : लोन लेने के लिए आपका सिबिल स्कोर सही होना अनिवार्य है; अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही नहीं होता, तो आप लोन नहीं ले सकते। कभी-कभी ग्राहक या बैंक की गलती से सिबिल का स्कोर खराब हो जाता है, जिससे लोन नहीं मिलता। अगर बैंक की गलती से आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो गया है, तो आप चिंतित हो सकते हैं। आप इस जगह पर आवेदन कर सकते हैं
Haryana Update : आज सिबिल स्कोर (CIBIL Score) हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, चाहे वह नौकरीपेशा हो या कारोबारी हो। जब सिबिल स्कोर गिरता है, तो सभी की धड़कनें बढ़ जाती हैं। बढ़ सकते हैं। Credit score कम होने पर लोन लेना लगभग असंभव है। यदि ऐसा होता भी है, तो अधिक भुगतान करना होगा। वहीं, सिबिल स्कोर अच्छा होने पर बैंक तुरंत धन देता है। क्रेडिट स्कोर भी सिबिल स्कोर कहलाता है। आपका क्रेडिट स्कोर फाइनेंशियल मामलों में आपका रिकॉर्ड बताता है। सिबिल स्कोर आपकी या किसी और की गलती से भी बिगड़ सकता है। बैंक की गलती अक्सर ग्राहक का सिबिल स्कोर नष्ट कर देती है।
हमारे पास कई ग्राहक हैं जिन्होंने बिना किसी गलती या लोन भुगतान में चूक करके अपना सिबिल स्कोर खराब कर दिया है। ग्राहक सीधे प्रभावित हुआ और उसे लोन मिलने में कठिनाई हुई। अगर बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा सिबिल में दी गई गलत जानकारी के कारण आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो गई है, तो आपको तुरंत इसे सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए।
कहाँ और कैसे शिकायत करें?
आप https://www.cibil.com/dispute नामक सिबिल स् कोर की ऑफिशियल वेबसाइट पर बैंक की गलती की शिकायत कर सकते हैं। वेबसाइट पर, आपको "Contact Us" सेक्शन में जाकर उपलब्ध फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में बैंक ने किसी भी गलती या विसंगति को स्पष्ट करना होगा। आप बैंक की गलती को साबित करने वाले दस्तावेजों को भी अपलोड करें। इसके अलावा, सिबिल से संबंधित शिकायतों को उनके कर्मचारी हेल्पलाइन नंबर 22-61404300 पर फोन करके बताया जा सकता है।
RBI News : 1000 रुपए का नोट आएगा वापिस, 500 का होगा बंद, ये है RBI का नया प्लान
आपके द्वारा विवाद दायर करने के बाद, सिबिल संबंधित बैंक से उत्तर चाहेगा। लेंडर को आपके विवाद का जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। सिबिल अपने रिकॉर्ड में गलती को सुधार लेगा और आपका सिबिल सकोर ठीक कर देगा अगर बैंक मानता है कि उससे गलती हुई है। आपको सीधे अपने लेंडर या बैंक से संपर्क करना होगा अगर वे आपकी गलती नहीं मानते हैं। अगर बैंक ने आपकी किसत को समय पर नहीं दर्ज किया है, तो आपको किसत भरने का प्रमाण देना होगा। आप सिबिल को फिर से देख सकते हैं अगर बैंक फिर भी अपनी गलती नहीं मानता है।
अगर क्रेडिट एजेंसी 30 दिन के भीतर आपकी समस्या को हल नहीं करती, तो आप भारतीय रिजर्व बैंक को शिकायत कर सकते हैं। रिजर्व बैंक को अपनी शिकायत crpc@rbi.org.in पर ईमेल कर सकते हैं। आप 14448 टोल फ्री नंबर पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।