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Delhi News : दिल्ली की इन कॉलोनियो पर अब नहीं चलेगा बुलडोजर, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

दिल्ली प्रशासन अवैध कॉलोनियों पर कठोर कार्रवाई कर रहा है। लेकिन दिल्ली की इन कॉलोनियों में रहने वाले चालिस लाख लोगों को राहत मिली है। दरअसल, दिल्ली में अनाधिकृत मकानों और कॉलोनियों को ढहाने की कार्रवाई को सरकार ने बढ़ाया है। नीचे खबर में विस्तार से पढ़ें- 

 
Delhi News : दिल्ली की इन कॉलोनियो पर अब नहीं चलेगा बुलडोजर, सरकार ने किया बड़ा ऐलान 

दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले हजारों लोगों को पिछले कुछ महीनों में बेघर होना पड़ा। इस मामले पर बहुत बहस भी हुई। अब केंद्र सरकार ने एक विधेयक पारित किया है जिसके तहत इन कॉलोनियों और घरों को 2026 तक नहीं तोड़ा जाएगा।

 Delhi नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ (स्पेशल प्रोविजन) सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 को संसद के दोनों सदनों ने मंजूरी दी है। दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों और मकानों को ढहाने की कार्रवाई 2026 तक बढ़ा दी गई है। यानी अगले तीन साल तक ये इमारतों को गिराया नहीं जाएगा।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बिल पर चर्चा करते हुए कहा, "दिल्ली में जहां झुग्गी है, वहां पर केंद्र सरकार मकान योजना को लेकर काम कर रही है।"दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियां लंबे समय से एक समस्या हैं। हजारों लोगों के बसे होने के कारण इनके हटाने पर मानवाधिकार का प्रश्न भी उठता है।

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कई बार रोक लगाई गई है
दरअसल, दिल्ली नगर निगम ने 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने दिल्ली लॉ (स्पेशल प्रोविजन) एक्ट पारित करके इन कॉलोनियों पर किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी। 2011 तक इसे बढ़ा दिया गया, फिर से इसमें सुधार हुआ। 2026 तक इसे इसी तरह बढ़ा दिया गया है।

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