logo

Delhi News: दिल्ली में अब ऐसे बनेंगे घर, RERA ने लागू किए नए नियम, जानिए पूरी डिटेल

RERA Delhi: आपको बता दें, की दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों और अन्य स्थानों पर गांवों के आसपास मकानों और फ्लैटों का निर्माण नियंत्रित किया जाए। दिल्ली में अब नियमों के अनुसार नए भवन बनाए जाएंगे। सुनिश्चित करें। नवीन आदेश से पहले की संपत्ति पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, जानिए पूरी डिटेल। 

 
Delhi News
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की दिल्ली सरकार के रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) से जुड़े संपत्ति रजिस्ट्री के मामले को सरल बनाने की मांग की जा रही है। रेरा ने तीन मंजिल तक सीमित करने का आदेश जारी किया है, जो 50 वर्ग मीटर की मंजिलों पर बनाई जाएंगी। अब, इस आदेश के बाद, कई लोग संपत्ति रजिस्ट्री से जुड़ी शिकायतों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। इसमें लोग संपत्ति को हर रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर बेहतर तरीके से हल करने को कहते हैं। 

Delhi News : दिल्ली की इन कॉलोनियो में घर लेने से पहले जान लें ये बात, वरना बाद में निकलेंगे आँसू

कर्मचारियों की तैनाती
विशेषज्ञों का कहना है कि रेरा को संपत्ति रजिस्ट्री से संबंधित शिकायतों को हल करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर देना चाहिए। साथ ही, बिल्डर और भवन निर्माण के ठेकेदार लोगों को बिल्कुल भी ठगे नहीं। यह भी जागरूकता लानी चाहिए। दिल्ली नगर निगम के भवन निर्माण समिति के पूर्व अध्यक्ष जगदीश ममगई ने इस संबंध में कहा कि रेरा को संपत्ति रजिस्ट्री से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए तुरंत कर्मचारियों को लगाना चाहिए। 

शिकायतों को तत्काल हल करें
ममगई ने कहा कि रेरा भी लोगों को बताना चाहिए कि विभाग उनके साथ है। वह किसी भी तरह घबराएं नहीं। दिल्ली के 29 सब रजिस्ट्रार कार्यालयों के लिए एक मोबाइल ऐप बनाकर संपत्ति रजिस्ट्री से संबंधित शिकायतों को तुरंत हल किया जाए। रेरा सक्रिय रूप से नियमों का पालन करने वाले बिल्डरों और भवन निर्माण के ठेकेदारों से भी सावधान रहे। 

मौजूदा निर्माण प्रक्रिया की निगरानी करें
यूनाइटेड आरडब्ल्यूएज ज्वाइंट एक्शन, दिल्ली संगठन के अध्यक्ष अतुल गोयल ने कहा कि अब दिल्ली में मौजूदा निर्माण व्यवस्था की निगरानी पर भी जोर दिया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने रेरा को जारी किया है। सितंबर 2023 से पहले निर्मित संपत्ति या घरों को किसी भी रूप से नए आदेश के तहत नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। 

नियमों का सही पालन
अतुल गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार के शहरी विकास मामलों के मंत्रालय को डीडीए, दिल्ली नगर निगम और राज्य सरकार के रेरा विभाग के साथ मिलकर इस विषय पर एक समिति बनानी चाहिए। जिससे दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों और अन्य स्थानों पर गांवों के आसपास मकानों और फ्लैटों का निर्माण नियंत्रित किया जाए। दिल्ली में अब नियमों के अनुसार नए भवन बनाए जाएंगे। सुनिश्चित करें। नवीन आदेश से पहले की संपत्ति पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। उनका कहना था कि विभागों में टीमें बनाकर नियमों का पालन सुनिश्चित करें। 

डीडीए का काम प्रभावित नहीं होगा
डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रेरा के आदेश से कई परियोजनाओं पर कोई असर नहीं होगा। भवन निर्माण के नियमों का रेरा और डीडीए के 2021 के मास्टर प्लान का पालन करता है। इसमें रेरा यह सुनिश्चित करता है कि दिल्ली के किसी भी वर्ग क्षेत्र में लागू होने वाले नियमों के अनुसार संपत्ति पर भवन या घर बनाया जा रहा है या नहीं। रेरा के अधीन संचालित होने वाले रजिस्ट्री कार्यालयों पर संपत्ति की रजिस्ट्री नियमों के अधीन होने पर ही की जाती है।

नगर निगम भवन निर्माण के तहत नक्शे पास करता है
दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नगर निगम केवल डीडीए की ओर से निर्धारित किए गए भवन निर्माण के नियमों के तहत मकान, घर या भवन निर्माण की किसी संपत्ति क्षेत्र में नक्शे पास करने की अनुमति देता है। आजकल, भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करते हुए लोग एक निर्धारित क्षेत्र में चार मंजिल से भी अधिक घर बनाते हैं। नियमित रूप से इन पर कार्रवाई भी होती है। ऐसे मामलों पर अब निरंतर निगरानी होगी।

Delhi-NCR News: सरकार ने किया बड़ा ऐलान, दिल्ली NCR के इन इलाकों पर चलेगा बुलडोजर, जानिए पूरी खबर