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Delhi News : दिल्ली की इन कॉलोनी वालों की हो गई मौज, सरकार ने दिया अंतिम फैसला

दिल्ली की कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को बड़ी खुशखबरी मिली है: अब इन कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक मिलेगा. आइए जानते हैं पूरी खबर।

 
Delhi News : दिल्ली की इन कॉलोनी वालों की हो गई मौज, सरकार ने दिया अंतिम फैसला 

लोकसभा ने मंगलवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि संशोधन विधेयक, 2023 को मंजूरी दी, जो अनधिकृत कॉलोनियों में सीलिंग या मकान ढहाने की कार्रवाई से संरक्षण की अवधि को तीन साल और बढ़ाता है। गृह और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में विधेयक पर चर्चा करने के बाद ध्वनिमत से लोकसभा को स्वीकृति दी।

विधेयक पर चर्चा करते हुए पुरी ने कहा कि दिल्ली की दो-ढाई करोड़ जनसंख्या में से लगभग ४० लाख लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत जमीन पूलिंग से 70 लाख और लोगों को फायदा होगा।
 
पुनर्निर्माण, जो केंद्र सरकार ने व्यापक रूप से कराया

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केंद्र सरकार की "जहां झुग्गी, वहीं मकान" योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में व्यापक पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो झुग्गीवासी उपरोक्त लाभ नहीं उठा पाते, उन्हें इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद लाभ मिलेगा, और कोई भी इस राहत से छूटेगा नहीं।

अनियमित कॉलोनियां अमानवीय नहीं होंगी

उनका कहना था कि नरेन्द्र मोदी सरकार इस विधेयक के माध्यम से अनधिकृत कॉलोनियों को नियंत्रित करने की ओर बढ़ रही है। इससे पहले, उन्होंने विधेयक पेश करते हुए कहा कि अनियमित कॉलोनियों का निर्माण अमानवीय तरीके से नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस विधेयक में अनधिकृत कॉलोनियों में सीलिंग या मकान ढहाने की कार्रवाई से बचाव को तीन साल और बढ़ाया गया है। मंत्री ने कहा कि संरक्षण की अवधि को एक अप्रैल, 2024 से 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ाने के लिए सदन की अनुमति चाहिए।

भाजपा के रमेश बिधूड़ी ने इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर राष्ट्रीय राजधानी की अनियमित कॉलोनियों के निवासियों को धोखा देने का आरोप लगाया।

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