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Delhi Section 144: दिल्ली में धारा 144 लागू, अगले 29 दिनों तक क्या रहेंगी पाबंदियां, जानिए...

Delhi Section 144: आपको बता दें, की दिल्ली के कमिश्नर ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पैरग्लाइडिंग, एयरक्राफ्ट, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर, पैरा मोटर, हैंग ग्लाइडर, यूएवी और यूएस के उड़ानों पर रोक लगा दी हैं, जानिए पूरी डिटेल। 

 
Delhi Section 144

Haryana Update, Delhi Section 144: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की दिल्ली में 15 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस ने यह आदेश जारी किया है। इस दौरान धारा 144 पूरी दिल्ली में 29 दिनों तक लागू रहेगी। गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी निर्देश जारी किए हैं। उस समय, पैराग्लाइडिंग, एयरक्राफ्ट और माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट सहित अनेक प्रकार की उड़ानों पर भी प्रतिबंध रहेगा।

26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने भी निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस ने 18 जनवरी से 15 फरवरी तक दिल्ली भर में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है।

उस समय दिल्ली में पैरग्लाइडिंग, एयरक्राफ्ट, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर, पैरा मोटर, हैंग ग्लाइडर, यूएवी और यूएस पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही छोटे एयरक्राफ्ट, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, पैरा मोटर और पैरा जंपिंग भी पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे। 15 फरवरी तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा।

दिल्ली के कमिश्नर ने गृह मंत्रालय से आदेश मिलने के बाद इसे जारी किया है। दिल्ली के कमिश्नर ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पैरग्लाइडिंग, एयरक्राफ्ट, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर, पैरा मोटर, हैंग ग्लाइडर, यूएवी और यूएस के उड़ानों पर रोक लगा दी है, साथ ही इसकी खरीददारी भी ऑनलाइन की गई है। कमिश्नर के आदेश के अनुसार, धारा-188 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने 18 जनवरी से 15 फरवरी तक दिल्ली-एनसीटी में धारा-144 लागू कर दी है। इसके बाद इसे निकाल सकते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा उपायों को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया हैं।

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