Gratuity & Pension Rule: सरकार ने लिया सख्त निर्णय, ड्युटी में लापरवाही बरतने पर रोकी जा सकती है पेंशन
Gratuity & Pension Rule: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी महीने में महंगाई भत्ता की हाल ही में घोषणा की गई है। लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने इससे लाभ उठाया है। इस बीच, सरकार ने कुछ समय पहले घोषणा की कि कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिल सकती।
Latest News: UP News: यूपी वासियों के लिए बड़ी खबर, रोडवेज बस के किराए में होगी 23 प्रतिशत तक की वृद्धि, जानिए क्या है कारण
केंद्रीय कर्मचारियों को क्या निर्देश हैं?
नवंबर में सरकार ने एक सूचना जारी की, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी गई थी। यदि कोई कर्मचारी अपनी नौकरी में लापरवाही बरतता है, तो उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के बाद रोकी जा सकती है। इन नियमों का पालन सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होता है।
पूरी राशि बाद में वसूल की जा सकती है-
नियमों के अनुसार, नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय या न्यायिक कार्रवाई की गई है तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी जानी चाहिए। यही नियम किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद अनुबंध पर पुनः नियोजित करने पर भी लागू होगा। किसी कर्मचारी ने रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी या पेंशन लिया हो।
इसके बाद, अगर वह दोषी पाया जाता है, तो उसे पूरी या आंशिक रूप से पेंशन या ग्रेच्युटी दी जा सकती है। नियमों के अनुसार, ऐसी स्थिति में किसी भी अधिकारी को अंतिम आदेश देने से पहले संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) से परामर्श लेना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर पेंशन रोकी गई है या निकाली गई है, तो न्यूनतम मासिक राशि 9000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए।
8 बदलावों के साथ निर्देश जारी किए गए हैं
केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) 2021 के नियमों में सरकार ने आठ बदलाव किए हैं, जो केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत जारी किए गए हैं। नवीनतम प्रावधान जोड़े गए हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही का दोषी पाया जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद उसकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी। नए नियमों को सभी संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है। संबंधित विभागों को सूचना मिलने पर दोषी कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी से हटाने का आदेश दिया गया है।
कर्मचारियों को कौन कार्रवाई करेगा?
अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी की नियुक्ति प्राधिकारी को पेंशन या ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार है। सचिव को भी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार है अगर वे संबंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हैं जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी नियुक्त किया गया है। CAG को दोषी लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार है।