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GST Rules : 1 मार्च से GST के बदल जाएंगे नियम, फटाफट जान ले

GST Rules : सरकार ने टैक्स भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए नियमों को बदल दिया है। यह नियम केवल ई-चालान करने वाले टैक्सपेयर्स पर लागू होगा।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

 
GST Rules : 1 मार्च से GST के बदल जाएंगे नियम, फटाफट जान ले 

Haryana Update : केंद्रीय सरकार ने जीएसटी नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। एक मार्च से, पांच करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले उद्यमों को सभी कारोबारी लेनदेन के लिए ई-चालान दिए बिना ई-वे बिल जारी नहीं करना होगा। GST नियमों के कारण, कारोबारियों को 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए ई-वे बिल बनाना होगा। 1 मार्च, 2024 से नया कानून लागू होगा।

नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने कहा कि यह कानून केवल ई-चालान करने वाले टैक्सपेयर्स पर लागू होगा। NIC ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ग्राहकों और अन्य प्रकार की भुगतान के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में, ये ई-वे बिल पूर्व की तरह जारी होंगे। सरकार ने टैक्स भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए नियमों को बदल दिया है।

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इसलिए नियम बदल गया

एनआईसी ने अपने विश्लेषण में पाया कि कुछ पात्र करदाता ई-चालान के लिए बी2बी (फर्म से फर्म) और बी2ई (कंपनियों से निर्यातकों) के लेनदेन के लिए ई-वे बिल को ई-चालान से जोड़े बिना बना रहे हैं। इनमें से कुछ मामलों में, ई-वे बिल और ई-चालान में दर्ज चालान विवरण कुछ मापदंडों को पूरा नहीं करते। इससे ई-वे बिल और ई-चालान विवरण नहीं मिलते हैं। यही कारण है कि एनआईसी ने जीएसटी करदाताओं को एक मार्च, 2024 से ऐसे हालात से बचने के लिए ई-चालान विवरण के बिना ई-वे बिल बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह ई-चालान करदाताओं और निर्यात और कारोबारी के तहत आपूर्ति से संबंधित लेनदेन के लिए सक्षम है।

पिछले महीने जीएसटी प्राप्ति 1.64 लाख करोड़ रुपये रही

दिसंबर 2023 में जीएसटी की कुल वसूली 1.64 लाख करोड़ रुपये रही। जीएसटी आय में सालाना आधार पर 10% की वृद्धि हुई। खास बात यह है कि इस वर्ष का सातवां महीना दिसंबर था, जिसमें 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक का जीएसटी संग्रह हुआ था। जीएसटी के बढ़ते आंकड़े स्पष्ट रूप से देश में कारोबारी और औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं।

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