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Haryana Update: हाईकोर्ट ने HSSC को दिया बड़ा झटका, एससीओ और इन भर्तियों पर लगाई रोक, जाने लेटेस्ट अपडेट

Haryana Update: आपको बता दे की पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने बीज प्रमाणीकरण अधिकारी (SCO) व खनन निरीक्षक की भर्ती प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है.

 
हाईकोर्ट ने HSSC को दिया बड़ा झटका

High Court Decision: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को बड़ा झटका दिया है. दरअसल, हाईकोर्ट ने बीज प्रमाणीकरण अधिकारी (SCO) व खनन निरीक्षक की भर्ती प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है.

कोर्ट के आदेश के मुताबिक आयोग इन पदों को छोड़कर अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकता है। बच्चों ने यह याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी व डी के पदों को सीईटी के माध्यम से भरने का निर्णय लिया है.

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रजिस्ट्रेशन के बावजूद परीक्षा नहीं दी

बताया जा रहा है कि सरकार ने रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है और परीक्षा भी करा दी है. इस अवधि में जिन पदों को भरने का निर्णय लिया गया, उनमें बीज प्रमाणन अधिकारी और खनन निरीक्षक के पद शामिल नहीं थे।

याचिकाकर्ता संबंधित विभाग में अनुबंध के आधार पर कार्यरत थे और इन पदों पर विज्ञापन नहीं होने के कारण उन्होंने पंजीकरण के बाद परीक्षा नहीं दी थी।

इसके बाद, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एससीओ के 33 पदों और खनन निरीक्षक के 74 पदों को विज्ञापित किया और उन्हें सीईटी के आधार पर भरने का निर्णय लिया।

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याचिकाकर्ताओं ने इस दावे को झूठा बताया

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि आयोग ने परीक्षा के संबंध में विज्ञापन जारी किया था, लेकिन बीज प्रमाणन अधिकारी और खनन निरीक्षक के पदों पर भर्ती का उल्लेख नहीं किया गया था।

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नतीजतन, वह इन पदों के लिए परीक्षा देने से वंचित रह गए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर इन पदों के लिए विज्ञापन जारी होता तो वे नवंबर में परीक्षा देते इस बीच मामले पर हरियाणा सरकार की ओर से दायर याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के सभी पद सीईटी के जरिए भरे जाएंगे।

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