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हरियाणा सरकार ने की बल्ले बल्ले, 2 किलोवाट तक मासिक शुल्क किया माफ

Haryana News: हरियाणा सरकार ने बिजली के करीब साढ़े 9 लाख उपभोक्ताओं को राहत दी है। सरकार ने 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं का मासिक शुल्क माफ करने का फैसला किया है।

 
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Haryana Update: हरियाणा सरकार 1 किलोवाट के कनेक्शन पर 115 रुपए मासिक शुल्क वसूलते हैं। हरियाणा सरकार ने साल 2024 के बजट में मासिक शुल्क काटने की घोषणा की थी। इस घोषणा को सरकार ने अब लागू करने का फैसला किया है। बिजली निगम के अधिकारियों ने बताया कि अगले बिल में मासिक शुल्क जुड़कर नहीं आएगी। सरकार ने यह फैसला उसे वक्त लागू किया है। जब लोकसभा के नतीजे सरकार की उम्मीद के विपरीत आए हैं।

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हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा फैसला 4 महीने बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने लागू कर दिया है। अपने कार्यकाल में पूर्व सीएम मनोहर लाल ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 2 किलो वाट तक के घरेलू कनेक्टेड लोड वाली टैरिफ श्रेणी वन में आने वाले बिजली उपभोक्ताओं पर 115 रुपए न्यूनतम मासिक शुल्क ने लगाने का निर्णय लिया था।

इसे अब हरियाणा में लागू कर दिया गया है। अब उपभोक्ताओं को सिर्फ यूनिट के हिसाब से बिल देना होगा और मुख्यमंत्री ने 23 फरवरी को अपने 2024 25 के बजट प्रस्ताव में गरीब लोगों को राहत देने की घोषणा के दौरान यह योजना बताई थी।

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राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। MMC समाप्त करने के निर्णय से प्रदेश में लगभग साढ़े 9 लाख गरीब परिवारों को फायदा होगा।

राज्य सरकार से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि यह फैसला अगले बिलिंग चक्र से लागू होगा। उपभोक्ताओं को उनके कुल बिजली बिल में न्यूनतम 2% से अधिकतम 91% तक की राहत मिल सकती है।


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