Income Tax : घर में इससे ज्यादा ना रखें कैश, वरना इनकम विभाग कर लेगा जबत
Haryana Update : बड़े व्यापारी कैश को घर पर नहीं रखते, बल्कि बैंक में जमा करवा देते हैं। वहीं कुछ लोग घर में पैसे रखते हैं। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो ये खबर आपके काम की सराहना करेगी।
घर में पैसे रखने की सीमा है
आपको बता दें कि आयकर विभाग ने इसके लिए एक नियम बनाया है, जिसके बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए। आयकर विभाग ने धन की सीमा निर्धारित की है। अगर आपके पास उससे अधिक धन है, तो आपको बताना होगा कि यह धन कहां से आया है। ऐसे में आप भी कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं। यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर दिया है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप स्रोत नहीं बताते हैं, ED या CBI जैसे जांच निकाय आपके ऊपर कार्यवाही कर सकते हैं और 137 प्रतिशत तक का जुर्माना लगा सकते हैं।
Sapna Dance : सपना चौधरी ने अपने डांस से दिखाया जलवा, बूढ़ो ने भी मारी सिटी
आपको कुछ चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे इस वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक की रकम कैश के रूप में जुर्माना लग सकता है। वहीं 50 हजार रुपये से अधिक कैश एक बार में जमा करने या निकालने पर पैन नंबर देना अनिवार्य है। 1 साल से 20 लाख रुपये की नकदी जमा करने वाले व्यक्ति को उसके PAN और आधार का विवरण देना होगा।
पैन और आधार की जानकारी नहीं देने पर 20 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है अगर आप नकद में 2 लाख रुपये से अधिक की खरीद नहीं कर सकते। Cash में दो लाख रुपये से अधिक की कोई खरीददारी नहीं की जा सकती। 2 लाख रुपये से अधिक की खरीदारी करने पर आधार कार्ड और पैन की प्रतियां देनी अनिवार्य है। यदि आप 30 लाख रुपये से अधिक की नकदी की संपत्ति की खरीद या बिक्री करते हैं, तो आप एजेंसी की जांच के अधीन आ सकते हैं।