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Income Tax Return : टैक्सपेयर्स के लिए ये है आखरी टाइम, नहीं कर पाये तो...

Last Date for Income Tax Return : आज, हम टैक्सपेयर्स को बहुत महत्वपूर्ण अपडेट दे रहे हैं। वास्तव में, यदि आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भेजा है, तो आप उत्साहित हो जाएं क्योंकि आपके पास सिर्फ एक दिन का समय बाकी है। 31 दिसंबर 2023 को संशोधित ITRC फाइल करने का अंतिम दिन है। पुरी जानकारी की जांच करें..।

 
Income Tax Return : टैक्सपेयर्स के लिए ये है आखरी टाइम, नहीं कर पाये तो...

Last Date for ITR, Haryana Update : करदाताओं को इनकम टैक्स विभाग ने याद दिलाया है कि अगर वे अभी तक वित्त वर्ष 2022-23 का ITR नहीं भर चुके हैं, तो 31 दिसंबर से पहले इसे भर दें। 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न भरने का अंतिम दिन था। इस डेडडाइन को पूरा नहीं करने वाले लोग 31 दिसंबर, 2023 तक लेट फीस के साथ आईटीआर भर सकते हैं। इस समय सीमा में सिर्फ कल का दिन बचा है। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर था, पर कहा कि करदाता साल खत्म होने से पहले अपना आयकर रिटर्न भर दें।

बिलेटेड/रिवाइज्ड ITR का यह अंतिम अवसर है—
"करदाता कृपया ध्यान दें, असेसमेंट वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड/रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास आखिरी मौका 31 दिसंबर 2023 तक है", आयकर विभाग ने एक्स पर लिखा। समयसीमा समाप्त होने से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरें।ITAR फाइल करने के बाद अगले 30 दिन के अंदर वेरीफाई करना अनिवार्य है। आयकर विभाग ऐसा नहीं करेगा।

31 दिसंबर तक ITR भरने में असफलता होने पर क्या होगा?

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अगर आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं, तो आप इस असेसमेंट वर्ष के लिए आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इन लोगों को अगले वर्ष पेनल्टी के साथ फाइल करना होगा।

अगर आप आईटीआर भर चुके हैं, लेकिन 31 दिसंबर तक गलतियों को सुधार नहीं पाते हैं, तो आपके पास एक और मौका है। अपडेटेड आईटीआर फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। 2022 में फाइनेंस एक्स ने अपडेटेड रिटर्न्स लाया, जो आईटीआर फाइल करने का समय बढ़ाता है। इसके तहत आप अपना पूर्ववर्ती आईटीआर अपडेट कर सकते हैं।
 


 


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