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Indian Railways: रेलवे यात्री इस समय रहें सावधान, भूलकर भी न चार्ज करें मोबाइल, रेलवे ने दिए निर्देश

Railways Update: आपको बता दें, की गैस सिलेंडर और गन पाउडर ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके अलावा, आप ट्रेन में पेट्रोल या किरोसीन जैसे ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जा सकते। यात्रियों को ट्रेन में स्टोप जलाना भी मना हैं, जानिए पूरी डिटेल। 

 
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Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की भारतीय रेलवे हर दिन करोड़ों लोगों का मार्ग है। इसलिए रेलवे भी पैसेंजर्स की सुविधा का पूरा ख्याल रखती है। आजकल लोग सफर करते समय मोबाइल फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में ट्रेन में पैसेंजर्स के लिए हर सीट पर चार्जिंग पोर्ट भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में आप अपने फोन को हर समय चार्ज नहीं कर सकते हैं? भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, ट्रेन में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल फोन या लैपटॉप चार्ज नहीं कर सकते। हां, जानें पर जानकारी।  

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रात में फोन चार्ज नहीं कर सकते क्यों
रात में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक भारतीय रेलवे ने ट्रेन में स्मार्टफोन या लैपटॉप चार्ज करने से मना कर दिया है। ऐला रेलवे ट्रेन में दुर्घटना होने से बचाता है। दरअसल, लोग अक्सर अपना फोन चार्ज करना भूल जाते हैं. अगर कोई व्यक्ति अपना फोन या लैपटॉप चार्ज करके सो गया है, तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की भी संभावना है। रेलवे इसलिए पैसेंजर्स को रात में फोन चार्ज करने से मना करता हैं। 

रेलवे ने ये कोई नए नियम लागू नहीं किए हैं। रेलवे इसे लेकर आदेश देती रही है। 2014 में रेलवे बोर्ड ने आग की घटनाओं को कम करने के लिए ये आदेश जारी किए। 2021 में भी रेलवे ने सभी क्षेत्रों को ऐसा ही आदेश दिया था। लेकिन कम जानकारी होने के कारण अधिकांश पैसेंजर्स को इस नियम का पता नहीं हैं। 

इन चीजों को ट्रेन में मनाही हैं
रेलवे नियमों के अनुसार ट्रेन में विस्फोटक, गैस सिलेंडर और गन पाउडर ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके अलावा, आप ट्रेन में पेट्रोल या किरोसीन जैसे ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जा सकते। यात्रियों को ट्रेन में स्टोप जलाना भी मना है, और पैसेंजर्स को ट्रेन के कमरे या स्टेशन पर स्मोकिंग भी मना हैं।

हो सकता है तीन वर्ष की कैद
रेलवे अधिनियम, 1989 के सेक्शन 164 और 165 के तहत पैसेंजर्स ट्रेन में ज्वलनशील या विस्फोटक वस्तुओं को लेकर चलते हैं तो 1000 रुपये तक का जुर्माना या 3 साल तक की जेल या दोनों हो सकता है। अगर आपको भी इस सजा से बचाना है, तो भूलकर भी लापरवाही नहीं करना चाहिए।

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