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Kisan Anudan Yojana: खेती के सामान खरीदने के लिए किसानो को मिलेगी Subsidy, सरकार ने किया ऐलान

MP Kisan Anudan yojana में कृषि यंत्रों के हिसाब से आर्थिक मदद दी जाएगी. एमपी सरकार ने महिलाओं के लिए सब्सिडी का विशेष प्रावधान किया है. इसका मतलब यह है कि महिला किसान को ज्यादा सब्सिडी दी जाती है.
 
Kisan Anudan Yojana: खेती के सामान खरीदने के लिए किसानो को मिलेगी Subsidy, सरकार ने किया ऐलान 

MP Kisan Anudan yojana में कृषि यंत्रों के हिसाब से आर्थिक मदद दी जाएगी. एमपी सरकार ने महिलाओं के लिए सब्सिडी का विशेष प्रावधान किया है. इसका मतलब यह है कि महिला किसान को ज्यादा सब्सिडी दी जाती है.

किसानों की स्थिति सुधारने के लिए मध्यप्रदेश सरकार कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी दे रही है. प्रदेश सरकार ने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कई ऐसी योजनाएं चलाई है. मध्य प्रदेश सरकार की एमपी किसान अनुदान योजना एक ऐसी योजना है. एमपी किसान अनुदान योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को खेती के लिए अच्छे उपकरण खरीदने पर सब्सिडी देना है.

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एमपी के किसान राज्य सरकार से सब्सिडी प्राप्त करके नई तकनीक के साथ खेती कर सकते हैं. मध्य प्रदेश सरकार की सब्सिडी योजना के तहत कृषि उपकरण खरीदने पर 30 से 50 फ़ीसदी तक की रकम दी जाती है. किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए 40000 से लेकर ₹60000 तक की सब्सिडी मिल सकती है.

मध्य प्रदेश सरकार ने किसान अनुदान योजना के तहत बिजली के पंपसेट, डीजल पंप सेट, पाइपलाइन सेट, ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सेट, रेट गेन सिस्टम आदि पर सब्सिडी देने का प्रावधान किया है.

इसके साथ ही लेजर लैंड लेवलर, रोटावेटर, पावर टिलर, जेड प्लांट, ट्रैक्टर चलित रीपर कम बाइंडर और इस तरह का इक्विपमेंट खरीदने के लिए अनुदान मिलता है. कृषि उपकरण खरीदने के लिए मध्यप्रदेश किसान अनुदान योजना के तहत वे किसान पात्र होंगे जिन्होंने पिछले 7 साल में ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसी सब्सिडी योजना का लाभ नहीं लिया है. ट्रैक्टर या पावर टिलर में से किसी एक उपकरण पर एमपी सरकार की सब्सिडी का लाभ मिल सकता है.

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जिनके पास अपनी खेती की जमीन हो वही किसान मध्य प्रदेश किसान अनुदान योजना के तहत सब्सिडी का लाभ पा सकेंगे. अगर किसी किसान ने पिछले 7 साल में सिंचाई उपकरण खरीद कर सरकार से सब्सिडी पाई है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा.

किसान किसी भी श्रेणी के कृषि उपकरण खरीद सकते हैं लेकिन मध्यप्रदेश सरकार से सब्सिडी सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने पिछले 5 साल में कृषि यंत्र की खरीदी पर विभाग की किसी सब्सिडी योजना का लाभ नहीं लिया है.

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