Driving Licence बनवाने वालों के लिए नए नियम हुए लागू, अब स्कूल से Certificate लेना होगा जरुरी
Haryana Update: अब आपको ड्राइविंग स्कूल से 21 दिन का चालक लाइसेंस प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। फिर ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर ही ड्राइवर का लाइसेंस बनाया जाता है। यह नया नियम 15 सितंबर से यात्री वाहनों (एलएमवी) पर लागू होगा।
2021 में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 21 दिनों के ड्राइविंग स्कूल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी आवश्यक था। ड्राइविंग स्कूलों ने इस सर्टिफिकेट के लिए मनमानी फीस वसूलनी शुरू कर दी है. जो लाइसेंस पहले दो से तीन हजार रुपये में बनता था वह अब आठ से दस हजार रुपये में बनता है।
सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ड्राइविंग परीक्षण आवश्यक हैं।
लाइसेंस प्राप्त करने का एक कार्यक्रम भी तैयार किया गया है, जिसे दो भागों में विभाजित किया गया है: सिद्धांत और व्यवहार। एलएमवी ड्राइविंग स्कूल प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए 15 दिनों का व्यावहारिक प्रशिक्षण और 6 दिनों की सैद्धांतिक कक्षाओं की आवश्यकता होती है। लाइट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन तभी जमा किया जा सकता है जब आपके पास यह प्रमाणपत्र हो। इसके बाद अब आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
ये फीस तय हैं
180 दिन का लर्नर लाइसेंस शुल्क
साइकिल/स्कूटर + रेड क्रॉस प्रमाणपत्र = 350+300 = 650
साइकिल/स्कूटर + कार + रेड क्रॉस प्रमाणपत्र = 350+300+300 = 950
साइकिल/स्कूटर + कार + ट्रैक्टर + रेड क्रॉस प्रमाणपत्र = 350+300+300+300 = 1250
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यात्री कार लाइसेंस शुल्क
साइकिल/स्कूटर + रेड क्रॉस प्रमाणपत्र = 980+300 = 1280
साइकिल/स्कूटर + कार + रेड क्रॉस प्रमाणपत्र = 980+300+300 = 1580
साइकिल/स्कूटर + कार + ट्रैक्टर + रेड क्रॉस प्रमाणपत्र = 980+300+300+300 = 1880
ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ड्राइविंग स्कूल से 21 दिन का प्रमाणपत्र आवश्यक है। जिले भर में 19 मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र हैं। दो फर्जी सेंटरों की शिकायत एसडीएम हिसार, डीसी एसपी विजिलेंस को भेज दी गई। प्रमाणपत्र की कीमत 4,200 रुपये निर्धारित है।