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Aadhar Card: आधार कार्ड में बड़ा अपडेट, अब नहीं माना जाएगा जन्मतिथि का प्रमाण

Aadhar Card News: अब पीएफ (Employees' Provident Fund) के लिए आधार कार्ड को जन्म प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकृति नहीं होगी। इस निर्णय की घोषणा ईपीएफओ (Employees' Provident Fund Organization) ने एक सर्कुलर के माध्यम से की है। अब से, खाताधारक अपनी जन्मतिथि प्रमाणपत्र के लिए अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
 
Aadhar Card

Haryana Update, Aadhar Card News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 16 जनवरी को एक घोषणा करके सूचित किया है कि अब आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत, ईपीएफओ ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के निर्देश के बाद जन्मतिथि के प्रमाणपत्र के रूप में आधार को हटाने की घोषणा की है।

यूआईडीएआई के निर्देश (2023 का परिपत्र संख्या 08) के अनुसार, आधार को जन्मतिथि के प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकृत किया जा रहा था, लेकिन यह आधार अधिनियम, 2016 के अनुसार जन्मतिथि के प्रमाणपत्र के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं था। इस पर यूआईडीएआई ने जोर दिया कि आधार पहचान सत्यापित करता है, लेकिन यह सही जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है।

यूआईडीएआई के निर्देश के बाद, ईपीएफओ ने सूची से आधार को जन्मतिथि के प्रमाणपत्र के रूप में हटा दिया है। यह निर्णय केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) की मंजूरी से किया गया है। ईपीएफओ ने सदस्यों और जन्मतिथि सुधार में शामिल संस्थाओं को इस बदलाव के बारे में सूचित करने की सलाह दी है। यूआईडीएआई के निर्देशों और आधार की सीमाओं के अनुसार, यह निर्णय कानूनी रूप से समर्थित है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन को सटीकता से प्रस्तुत करने के लिए यूआईडीएआई के जोर को मिला है। सूची में शामिल किए जा सकने वाले स्वीकार्य दस्तावेजों में जन्म प्रमाणपत्र, मार्कशीट, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, सेवा रिकॉर्ड, पैन कार्ड, केंद्रीय/राज्य पेंशन भुगतान आदेश, और सरकार द्वारा जारी किए गए डोमिसाइल सर्टिफिकेट शामिल हैं।

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