अब मार्केट में नहीं बिकेगा ये इलेक्ट्रिक सामान, सरकार ने लगाया बैन
Haryana Update : चाइनीज उत्पादों की भारतीय इलेक्ट्रिक मार्केट में भरमार है। विभिन्न प्रतिबंधों और कार्यक्रमों के बावजूद कम मूल्य वाले इलेक्ट्रिक उत्पादों की बिक्री जारी है। घटिया सामान की वजह से हर दिन घरों में विद्युत दुर्घटना होती रहती है। इसे रोकने के लिए सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। अब कोई दुकानदार, कंपनी या उत्पादक भी जुर्माने के साथ जेल भेज दिया जाएगा अगर गलत सामान बेचता है।
सरकार ने "स्विच-सॉकेट-आउटलेट" और "केबल ट्रंकिंग" जैसे बिजली के सामान के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड बनाए हैं, जिससे घटिया वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इससे संबंधित रूप से, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने गुणवत्ता नियंत्रण नामक विद्युत सहायक उपकरण आदेश 2023 जारी किया है।
क्या है नए आदेश में-
DPIIT के अनुसार, वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के चिह्न के बिना नहीं किया जा सकता। अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने बाद यह आदेश लागू होगा। इस कानून को आदेश में कुछ भी निर्यात करने के लिए घरेलू उत्पादों पर लागू नहीं किया गया है।
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छोटे उद्यमों को छूट मिलेगी-
लघु, कुटीर एवं मझौले (एमएसएमई) क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए आदेश को लागू करने में छूट दी गई है। छोटे उद्योगों को 9 महीने और सूक्ष्म उद्यमों को 12 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। पीआईआईटी बीआईएस और हितधारकों की सलाह से गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) को अधिसूचित करने के लिए महत्वपूर्ण उत्पादों की पहचान कर रहा है।
क्या होगा-
बीआईएस कानूनों का पहली बार उल्लंघन करने पर दो साल की जेल या कम से कम दो लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और उत्पाद नियमावली के निर्माण से देश में गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा। इससे खराब उत्पादों के आयात पर नियंत्रण, अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं को रोकने और ग्राहकों और पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी। इससे पहले भी ऐसे आदेश स्मार्ट मीटर, वेल्डिंग रॉड और इलेक्ट्रोड, कुकवेयर और बर्तन, आग बुझाने वाले यंत्र, बिजली के छत वाले पंखे और घरेलू गैस स्टोव के लिए जारी किए गए थे।