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Pension Hike News: कर्मचारियो की पेंशन 35,000 रुपये से बढ़ाकर होगी 58,300 रुपये! जानिए पूरी अपडेट

पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं तो नवरात्रि में आपको सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। जानिए  Pension Hike की पूरी News....
 
Pension Hike News: कर्मचारियो की पेंशन 35,000 रुपये से बढ़ाकर होगी 58,300 रुपये! जानिए पूरी अपडेट 

Pension Hike News: पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं तो नवरात्रि में आपको सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है।(Pension Hike News) केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अब सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है. बढ़ी हुई पेंशन की जानकारी बिल जारी कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने यात्रा भत्ता बढ़ाने का भी फैसला किया है।

Pension Hike: 

पेंशन 35,000 रुपये से बढ़ाकर 58,300 रुपये की गई आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में एक संशोधन बिल पारित किया है, जिसमें बताया गया है कि पेंशन और यात्रा भत्ता बढ़ाया जा रहा है.

बिल के मुताबिक, पूर्व विधायकों की पेंशन 35,000 रुपये से बढ़ाकर 58,300 रुपये की जाएगी.(Pension Hike News) अतिरिक्त पेंशन मिलेगी विधेयक के अनुसार पूर्व विधायक अपनी सदस्यता के पहले कार्यकाल (पांच वर्ष से अधिक की अवधि) के बाद प्रत्येक एक वर्ष के लिए एक हजार रुपये प्रति माह की अतिरिक्त पेंशन पाने के भी हकदार होंगे।

Pension भत्ता: 

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भत्ता 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया। इसके साथ ही बिल में जानकारी मिली है कि रेलवे या हवाई यात्रा के लिए मौजूदा समय में यह भत्ता मौजूदा 500 रुपये के हिसाब से मिलता है। 8 लाख सालाना। वहीं अब इसे बढ़ाकर 10 लाख करने का फैसला किया गया है।

वहीं, पूर्व विधायकों के लिए यह भत्ता 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख सालाना कर दिया गया है। राजकोष पर पड़ेगा अतिरिक्त भार आपको बता दें कि पूर्व विधायकों को टेलीफोन भत्ता 10,000 रुपये और अर्दली भत्ता भी 15,000 रुपये मिलेगा।

राज्य द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद सरकार को 16.96 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। विधान सभा के सदस्य कितने होते हैं? पिछले साल जुलाई में विधानसभा ने मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में वृद्धि के लिए एक विधेयक पारित किया था, जिससे राज्य के खजाने पर 6.81 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सदस्य हैं।

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