Poultry Farm New Rule: अगर खोलना है पोल्ट्री फार्म, तो जान लें क्या है नए नियम
Poultry Farm New Rule: नए नियम को जानना महत्वपूर्ण है अगर आप मुर्गियों को पालना चाहते हैं। 125 मीटर के पोल्ट्री फार्म के दायरे में कोई घर नहीं होना चाहिए। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी आवासीय क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर कोई पोल्ट्री फार्म नहीं होगा। एनएच से 100 मीटर और एसएच से 50 मीटर की दूरी भी आवश्यक है।
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नवहट्टा। पांच हजार या अधिक मुर्गियों को पालने के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र आवश्यक है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने एक दिशानिर्देश जारी किया है। पोल्ट्री फार्म के 125 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति नहीं रहना चाहिए।
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी आवासीय क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर कोई पोल्ट्री फार्म नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, 125 मीटर का क्षेत्र शून्य होना चाहिए।
बड़े जलस्रोतों से भी इसकी दूरी 100 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। NTH से 100 मीटर, SH से 50 मीटर और ग्रामीण सड़कों से 10 मीटर की दूरी होनी चाहिए। पोल्ट्री शेड से बाड़ तक भी 10 मीटर की दूरी होनी चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्रों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मुर्गीपालन व्यापक रूप से होता है। प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी ने कहा कि पोल्ट्री फार्म का भौतिक सत्यापन करके विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
नाम मेधा सॉफ्ट से हटाया जाएगा!
अब जिन विद्यार्थियों का नामांकन सरकारी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों से रद्द हो गया है, उनका नाम मेधा सॉफ्ट पोर्टल से हटा दिया जाएगा। उन्हें सभी सरकारी कार्यक्रमों से वंचित करने के लिए, डीईओ को एक सप्ताह के अंदर ऐसे बच्चों की पहचान कर उनका नाम भेजने का निर्देश दिया गया है।
मेधा सॉफ्ट बच्चों के बैंक खाते में साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन राशि, सेनेटरी पैड और अन्य खर्चों को भेजता है।
बीईओ सूची प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को देंगे वित्तीय वर्ष 2023-24 में अपने प्रखंड क्षेत्र के विद्यालयों में जिन विद्यार्थियों का नामांकन रद्द हो गया है, उनकी विद्यालयवार सूची योजना को लेखा प्रभाग के संचिका पदाधिकारी को देंगे।
ताकि मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर हां या ना लिखें। रद्द किए गए छात्रों का नाम पोर्टल से हटाया जा रहा है, लेखापाल धीरज कुमार ने बताया. इससे ऐसे बच्चे सभी सरकारी कार्यक्रमों से वंचित हो जाएंगे।