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Railway Ticket: जानें रेल्वे के ये नियम, नही तो बाद में पछताओगे

Indian Railway भी यात्रियों को आवश्यकता पड़ने पर कई प्रकार के अधिकार देता है। रेलवे द्वारा दिए जाने वाले एक विशिष्ट अधिकार के बारे में कुछ आम लोगों को पता नहीं है।
 
 जानें रेल्वे के ये नियम, नही तो बाद में पछताओगे

आज ट्रेन का सफर सबसे आसान और सुरक्षित है। ट्रेन का उपयोग करने से आप कम समय में अधिक दूरी तय कर सकते हैं और किराया भी बचत सकते हैं। रेलवे से हर दिन लाखों यात्री सफर करते हैं क्योंकि यह अधिक सुविधाजनक है।


इस तरह रिफंड का लाभ मिलेगा  
यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है तो वे पहले से ही अपनी सीटों को आरक्षित कर लेते हैं। क्या आपको पता है अगर आपका टिकट कैंसिल करना पड़े और आपका कार्यक्रम रद्द हो जाए? आप ट्रेन के रिफंड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। अगर आप टिकट को ऑनलाइन बुक करते हैं और फिर उसे कैंसिल करते हैं, तो जिस भी अकाउंट से आपने भुगतान किया था, उसी अकाउंट में कैंसिलेशन चार्ज काटकर आपका भुगतान वापस किया जाएगा।


टिकटों पर रिफंड का लाभ नहीं मिलता 
जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक टिकट पर अलग-अलग नियम लागू होते हैं। कुछ टिकट भी नहीं मिलते। यदि आपकी टिकट पक्की है और आपको अचानक अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी तो आपको पूरा ध्यान देना होगा। Indian Railway द्वारा जारी नियमों के अनुसार, Confirm Ticket को कैंसिलेशन के दौरान समय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि ट्रेन कन्फर्म है और आप चार घंटे पहले ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर समय से टिकट कैंसिल नहीं कर पाते, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा, चार्ट टिकट बनने के बाद टिकट कैंसिल करने पर भी रिफंड नहीं मिलता।


कैंसिलेशन चार्ज काटकर रिफंड 
यदि आप Current में टिकट खरीदते हैं और वह मान्यता प्राप्त है, तो टिकट कैंसिल करने पर भी आपको रिफंड का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, यदि आपका टिकट चार्ट बनने के बाद भी RAC और वेटिंग लिस्ट में है, और आप ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर समय से 30 मिनट पहले तक अपना टिकट कैंसिल करते हैं, तो AC क्लास 65 रूपये चार्ज देगा। जबकि बचे हुए पैसे वापस किए जाते हैं।


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