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RBI News : ATM द्वारा यदि दूसरे बैंक एटीएम से निकलवाए पैसे, तो लगेगा इतने ज्यादा चार्ज, साथ ही लिमिट भी...

सावधान रहें जब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, वरना आपको उनके जरिए किए गए भुगतान में परेशानी हो सकती है।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

 
RBI News : ATM द्वारा यदि दूसरे बैंक एटीएम से निकलवाए पैसे, तो लगेगा इतने ज्यादा चार्ज, साथ ही लिमिट भी...

देश में क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड के नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है, साथ ही इनके नियम भी बदलते रहते हैं। राष्ट्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए नवीनतम निर्देश जारी किए हैं। ये नए नियम सभी तरह के कार्ड होल्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 

अनिवार्य दो-कारक ऑथेंटिकेशन

आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक कार्ड भुगतान को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को एक टू-फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन प्रक्रिया के जरिए ही आगे बढ़ने की अनुमति दी है। इसके बाद, कार्ड धारकों को अतिरिक्त वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है. एक बार में एक पासवर्ड या एक्यूनिक पिन के माध्यम से ही आप सुरक्षित रूप से भुगतान कर सकते हैं।

कॉन्टैक्टलैस कार्ड एक्सचेंज कमीशन

आरबीआई ने कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन्स की सीमा में संशोधन करके कार्डधारकों को एक अतिरिक्त लाभ दिया है। कार्डधारक प्रति ट्रांजेक्शन 5000 रुपये तक के कॉन्टेक्टलैस पेमेंट्स कर सकते हैं बिना पिन डालने के। इस बदलाव से आरबीआई चाहता है कि छोटे व्यापारों में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने और उन्हें आसान बनाने का प्रयास करें।

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विदेशों में कार्ड का उपयोग बढ़ाना

आरबीआई ने विदेशों में डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स का उपयोग करने पर कुछ सीमा लगाई है। अंतरराष्ट्रीय भुगतान करने के लिए कार्डधारकों को कार्ड को इनेबल या डिसेबल करना चाहिए। यह फीचर कार्डधारकों को देश से बाहर अपने कार्ड का गलत इस्तेमाल से बचाता है।


ऑनलाइन भुगतान अलर्ट


आरबीआई ने सभी बैंकों को सभी प्रकार के कार्ड ट्रांजेक्शन के लिए ग्राहकों को एसएमएस और ईमेल अलर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। ये सभी अलर्ट्स वास्तविक समय के अपडेट की तरह होने चाहिए और ग्राहकों तक पहुंचने के कम से कम पांच मिनट के अंदर होने चाहिए।

मिस्ड ट्रांजेक्शन की सीमा


आरबीआई ने फेल होने वाले कार्ड ट्रांजेक्शन्स पर भी सीमा लगा दी है, ताकि ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ग्राहकों को एक निश्चित अवधि में पैसे वापस देना होगा अगर कार्ड ट्रांजेक्शन फेल होता है। इसके अलावा, अगर बैंक या वित्तीय संस्थान ने फेल हुए लेनदेन पर कोई चार्ज लगाया है, तो उसे ग्राहक को पैसे वापस देना होगा।

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