हरियाणा के झज्जर में धारा 144 लागू, जानें इसके पीछे की वजह
Haryana Section-144: महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के यूजी एवं पीजी कक्षाओं की नियमित एवं रि-अपीयर परीक्षाओं के लिए झज्जर जिले में बनाए गए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के क्षेत्र में धारा 144 लागू करने का आदेश जिला कलक्टर एवं उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने जारी किया है। 24 जनवरी तक परीक्षा चलेगी।
Haryana Update: महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के यूजी एवं पीजी कक्षाओं की नियमित एवं रि-अपीयर परीक्षाओं के लिए झज्जर जिले में बनाए गए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के क्षेत्र में धारा 144 लागू करने का आदेश जिला कलक्टर एवं उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने जारी किया है। 24 जनवरी तक परीक्षा चलेगी।
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जिला मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की दुकानों को बंद करने, पांच या अधिक व्यक्तियों को हथियार लेकर आने और बिना उद्देश्य के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 188 इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।