Tax Saving Scheme : इन 5 तरीको से बचाएं टैक्स, बहुत कम लोगो को पता है ये टिप्स
ज्यादातर लोगों को कई टैक्स बचाने के टिप्स के बारे में पता है, लेकिन आज हम आपको पांच ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।
Haryana Update : इन दिनों बहुत सी कंपनियों ने इनकम टैक्स प्रूफ मांगे हैं। ऐसे में बहुत से लोगों को लगता है कि उन्होंने पर्याप्त निवेश नहीं किया है, इसलिए उन पर अधिक टैक्स देनदारी हो गई है। यही कारण है कि वह 31 मार्च से पहले कुछ अतिरिक्त निवेश करने का विचार कर रहे हैं, ताकि टैक्स छूट मिल सके। ज्यादातर लोगों को कई टैक्स बचाने के टिप्स के बारे में पता है, लेकिन आज हम आपको पांच ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं।
प्री-नर्सरी शिक्षा के लिए टैक्स छूट
आपका बच्चा प्लेग्रुप, प्री-नर्सरी या नर्सरी में पढ़ता है तो टैक्स छूट मिल सकती है। यह टैक्स बेनेफिट 2015 में लागू हुआ था, लेकिन स्कूल ट्यूशन फीस डिडक्शन इतना लोकप्रिय नहीं हुआ था। धारा 80 सी के तहत यह छूट मिल सकती है और दो से अधिक बच्चों तक इसका लाभ मिल सकता है।
माता-पिता को ब्याज दें
यदि आपके माता-पिता कम टैक्स के ब्रेकेट में हैं या अभी टैक्स नहीं देते हैं, तो आप उनसे लोन लेकर ब्याज दे सकते हैं। टैक्स छूट पाने के लिए आपको ब्याज भुगतान करने का अटेस्टेड सर्टिफिकेट लेना चाहिए। आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी अगर आप ये प्रूफ नहीं दे पाएंगे। आप इनकम टैक्स की धारा 24बी के तहत यह टैक्स छूट पा सकते हैं। 2 लाख रुपये की अधिकतम छूट इसके तहत मिल सकती है।
UP News : ट्रेन, बस की जगह हेलीकॉप्टर में करें सफर, इन 6 जिलो में शुरू हुई सेवा
मां-बात को घर का किराया दें
अगर आप अपने माता-पिता के साथ रहते हैं और HRA क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन्हें किराया देकर HRA क्लेम कर सकते हैं। अगर आप यह गलत समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप आयकर अधिनियन की धारा 10(13A) के तहत अपने माता-पिता को किराएदार बता सकते हैं, जिससे HRA पर टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। इसके बाद आप अपने माता-पिता को घर का किराया या रेंट देते हैं। HRSA क्लेम नहीं कर पाएंगे अगर आप कोई दूसरा घर बेनेफिट ले रहे हैं।
माता-पिता या पत्नी-बच्चों को स्वास्थ्य बीमा लें
आप अपने माता-पिता की स्वास्थ्य देखभाल करते हुए भी टैक्स बच सकते हैं। अगर आप अपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा लेते हैं, तो आपको टैक्स छूट मिलेगी। 65 साल से कम उम्र के माता-पिता के हेल्थ इंश्योरेंस पर 25 हजार रुपये के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलेगी। 65 साल से अधिक उम्र होने पर 50 हजार रुपये तक टैक्स छूट मिलेगी।
माता-पिता के स्वास्थ्य उपचार पर टैक्स छूट
आप भी अपने माता-पिता की मेडिकल उपचार की लागत से टैक्स छूट पा सकते हैं। इसके लिए, हालांकि, आपके माता-पिता की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। धारा 80डी के तहत टैक्स छूट मिल सकती है क्योंकि इस उम्र में उन्हें अक्सर भारी मेडिकल खर्चों का सामना करना पड़ता है। इसके तहत आप 50 हजार रुपये से अधिक की टैक्स छूट पा सकते हैं।