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Traffic New Rule: अगर अब आपकी कार या बाईक पर ये चीज़ लगी हुई है, सोमवार से पक्का कटेगा चालान, पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई

Challan New Rule: यदि आप भी Bike और Car चलाते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर सामने आई है.इन चीजों से क्त सकते है आपके चालान जानिए Traffic New Rule पूरी अपडेट...
 
Traffic New Rule: अगर अब आपकी कार या बाईक पर ये चीज़ लगी हुई है, सोमवार से पक्का कटेगा चालान, पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई

 New Traffic Rule :- यदि आप भी Bike और Car चलाते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. बता दे कि अपने दोपहिया व निजी वाहनों पर यदि आपने भी लाल और नीले रंग की पुलिस की पट्टी का प्रयोग किया हुआ है, तो अब आपको नियमों को लेकर सतर्क होने की आवश्यकता है. बता दे कि बाइक व गाड़ियों पर पुलिस की नीली, लाल पट्टी वाले निशान अन्य किसी विभाग के लोगो, वीआईपी स्टीकर या पार्किंग के लोगो, सायरन, गाड़ी में पुलिस की टोपी रखने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस की तरफ से अब सख्त कार्रवाई की जाएगी.

अब बुलेट से पटाखे बजाने वालों की खैर नहीं 
ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन की तरफ से Monday तक का समय दिया गया है. यदि सोमवार तक इन्होंने निशान व स्टीकर लगाए रखें, तो इनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान काटे जाएंगे. साथ ही पुलिस ने बुलेट से पटाखे बजाने व तेज आवाज निकालने वाले साइलेंसर को भी सोमवार तक हटाने के निर्देश जारी किए है. बता दे कि बुलेट बाइक में साइलेंसर बदलने वाले मिस्त्री व दुकानदार के खिलाफ भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा सकती है. सहायक पुलिस अधीक्षक लोकेश कुमार ने सभी थाना, चौकी और ट्रैफिक प्रभारियों को आदेश दिए कि बुलेट बाइक पर हुड़दंग मचाने वाले युवकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए.

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पुलिस प्रशासन की तरफ से दिया गया 2 दिन का समय
उससे पहले उन्हें 2 दिन का समय दिया गया है, ताकि वह अपने बुलेट बाइक का साइलेंसर बदलवा लें. यदि सोमवार तक भी वह ऐसा नहीं करवाते, तो फिर वह कार्रवाई के लिए तैयार रहें. जो भी व्यक्ति अपने दोपहिया व निजी वाहनों पर लाल और नीले रंग की पुलिस की पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, वाहन चालक नीली- लाल लाइट लगाकर गाड़ी में बिना किसी अनुमति के ही सायरन या हूटर का इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार के सभी लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन की तरफ से मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

सोमवार को कटेगा धड़ल्ले से चला 
साथ ही जिला पुलिस द्वारा 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो भी Bike व Car का इस्तेमाल करते हैं. उनके विरुद्ध भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही ऐसी दुकानों को भी चिह्नित किया जाएगा, जो बुलेट बाइक के साइलेंसर को बदलने का काम करती है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. आप ये लेख Haryanaupdate.com पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है, मुझे कॉमेंट मे जरूर बताएं.

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