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Traffic Rule: बाईक चलाने वाले पढले ये खबर, अब हेलमेट लगाने पर भी कटेगा चलान

Traffic Rule: अब ठीक से हेलमेट न पहनना ट्रैफिक नियमों में शामिल है, हालांकि पहले से ही हेलमेट न पहनना एक अपराध था। इसके अलावा, ट्रैफिक पुलिस ने 500 से लेकर 500 रुपये के चालान काट रहे हैं।

 
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Traffic Rule: अब ठीक से हेलमेट न पहनना ट्रैफिक नियमों में शामिल है, हालांकि पहले से ही हेलमेट न पहनना एक अपराध था। इसके अलावा, ट्रैफिक पुलिस ने 500 से लेकर 500 रुपये के चालान काट रहे हैं।

इस नियम को जानने के बाद भी बहुत से लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। या फिर वे हेलमेट पहनते हैं लेकिन उसे नहीं लगाते। यही कारण है कि हम हेलमेट को सही तरीके से कैसे पहनें, ताकि आप सुरक्षित रहें और चालान से बचें।

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हेलमेट पहनने का सही तरीका

दोपहिया वाहन चलाने से पहले हेलमेट पहनना अनिवार्य है। दुर्घटना में सिर की चोट से बचने के लिए ये महत्वपूर्ण हैं। ज्यादातर दुर्घटनाओं में सिर में चोट लगती है। यह सुनिश्चित करें कि हेलमेट आपके सिर पर लगा हो।

हेलमेट पहनने के बाद पट्टी लगाना नहीं भूलना चाहिए। चालान से बचने के लिए भी लोग हेलमेट पहनते हैं। वे अपने कपड़े नहीं उतारते हैं। और तो और, बहुत से लोगों का हेलमेट लॉक नहीं होता। या वह बिखर गया है। इन सभी परिस्थितियों में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है।

500 रुपये का चालान अब

भारत सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव करते हुए दोपहिया वाहन चालकों पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा अगर वे हेलमेट नहीं पहनते या हेलमेट को ठीक से नहीं पहनते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर बाइक सवार हेलमेट पहना है लेकिन हेलमेट खुला है तो उसे एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

यदि आपने हेलमेट पहना है और हेडबैंड टाइट नहीं है, तो आप एक हजार रुपये का जुर्माना भुगतान करेंगे। कुल मिलाकर, हेलमेट अब ठीक से पहना जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका चालान 500 रुपये का होगा।

Helmet में ISI मार्क होना चाहिए

अगर हेलमेट में BSI (Indian Standard Institute of ISI) नहीं है, तो आप एक हजार रुपये का जुर्माना भुगतान कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आपको सिर्फ आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहनना होगा जब आप बाइक-स्कूटर चलाते हैं।

यदि नहीं, आप मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194डी एमवीए के तहत 1,000 रुपये का चालान होगा। हालाँकि, दिल्ली पुलिस वर्तमान में 500 रुपये का चालान काट रही है।