logo

Traffic Rules: वाहन चालकों के लिए नया अपडेट जारी, हेलमेट नहीं पहनने पर भरना होगा 2000 रुपये जुर्माना, जानें पूरी डिटेल

Traffic New Rules: आपको बता दें, की भारत सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम को बदल दिया है। टू-व्हीलर चलाने वालों को हेलमेट नहीं पहनने या नहीं पहनने पर 2,000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा, जानिए पूरी डिटेल। 

 
Traffic Rules

Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की अब ट्रैफिक नियम सही हेलमेट नहीं पहनना भी अपराध मानते हैं। यही नहीं, ट्रैफिक पुलिस इसके लिए 1000 से 2000 रुपए का चालान भी वसूलती हैं।

Traffic in Delhi: दीवाली के कारण दिल्ली में लगा भारी जाम, लंबी लाइनो में फसे लोग, जानें डिटेल

बहुत से लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। या फिर हेलमेट पहनते हुए भी गलतियाँ करते हैं। ऐसे में, ताकि आप सेफ रहें और चालान से बचें, हम हेलमेट को सही तरह से पहनने का तरीका बता रहे हैं।

हेलमेट कैसे पहना जाए
ऊपर बैठने या टू-व्हीलर चलाने से पहले हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। ये इसलिए आवश्यक है कि दुर्घटना के दौरान सिर को कोई चोट नहीं लगे। सिर पर चोट लगने की अधिकांश घटनाओं में मौत होती है। ऐसे में हेलमेट को सिर पर पूरी तरह से फिक्स करने का ध्यान रखें।

हेलमेट पहनने के बाद स्ट्रिप लगाना मत भूलना। चालान से बचने के लिए लोग अक्सर हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। वे स्ट्रिप नहीं डालते हैं। कई लोगों के हेलमेट में स्ट्रिप लॉक नहीं होता। या टूट जाती है। इन सभी परिस्थितियों में आपका चालान हो सकता हैं।

2000 रुपये का चालान अब
1998 में भारत सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम को बदल दिया है। टू-व्हीलर चलाने वालों को हेलमेट नहीं पहनने या नहीं पहनने पर 2,000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। यदि यानी बाइक सवार हेलमेट पहना है, लेकिन हेलमेट खुला हुआ है, तो वह 1,000 रुपए का जुर्माना देगा।

यदि आपने हेलमेट पहना है और सिर से बांधे रखने वाली पट्टी को टाइट नहीं किया है, तो आप एक हजार रुपए का जुर्माना भुगतान करेंगे। कुल मिलाकर, अब हेलमेट पूरी तरह से पहनना होगा। यदि ऐसा नहीं होता, तो आपको दो हजार रुपए का चालान मिलेगा।

Helmet में ISI मार्क होना चाहिए
हेलमेट में BSI नहीं है, इसलिए आप एक हजार रुपये का जुर्माना भुगतान कर सकते हैं। यानी, बाइक स्कूटर चलाते समय आपको सिर्फ ISI मार्क वाला हेलमेट पहनना होगा। यदि ऐसा नहीं होता, आप मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 194D MVA के तहत 1 हजार रुपए का चालान भुगतान करेंगे। दिल्ली पुलिस अभी भी लोगों को 1000 रुपये का चालान कर रही हैं।

Traffic Rules : दिल्ली और नोएडा में धड़ाधड़ काटे जा रहे है चालान, जान लें ये नए नियम

click here to join our whatsapp group