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Train Incident: क्यों देना पड़ा IRCTC को 40 हज़ार का मुआफज़ा

Train Incident News:बेंगलुरु से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है जहा को हज़ार रुपए का मुआफ़ज़ा भरना पड़ा है। पूरी जानकारी के लिए निचे दी गए खबर पढ़े।  

 
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Haryana Update,Train Incident: राजधानी एक्सप्रेस पर यात्रा कर रहे एक बुजुर्ग दंपति के साथ एक आश्चर्यजनक घटना हुई। उनके पास कंफर्म एसी फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद उन्हें टिकटलेस यात्री कहा गया और उनसे 22,000 रुपये का भारी जुर्माना वसूला गया। नीचे जानिए पूरी कहानी ।

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क्या बताया गया था जुर्माने का कारण 
बेंगलुरु निवासी आलोक कुमार ने पिछले मार्च में अपने 77 और 71 साल के माता-पिता की यात्रा के लिए IRCTC पोर्टल का उपयोग करके कन्फर्म टिकट बुक कर लिया था, जिसके लिए उन्होंने 6,995 रुपये का भुगतान किया था। टीसी ने हालांकि उनके PNR Number की जांच की। उनका कहना था कि उनके पक्का टिकटों का स्टेटस "नो रूम" दिखाया गया था। बुजुर्ग कपल के लिए यह यात्रा भारी पड़ी। कपल ने टिकट चेकर को अपना पक्का टिकट दिखाया, लेकिन वह नहीं माना। इसके बजाय, उन्हें "बिना टिकट यात्री" कहा गया। TOI के अनुसार, उन पर २२,३०० रुपये का जुर्माना लगाया।

क्यों मिला था मुआफज़ा 

आलोक,जो की दोनों यात्रियों का बीटा है, ने IRCTC की हेल्पलाइन पर ईमेल से शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अप्रैल 2022 में, वे Bengaluru Urban Third Additional District Consumer Disputes Redressal Commission से संपर्क करके दक्षिण पश्चिम रेलवे के मुख्य बुकिंग अधिकारी और IRCTC अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। IRCTC के वकील ने कहा कि वे सिर्फ टिकट बुक करते हैं, जुर्माना लगाना उनका काम नहीं है क्योंकि SWR के अधिकारी कोर्ट में नहीं आए। इसलिए मामला खारिज हो गया। फिर कन्ज्यूमर कोर्ट ने आलोक कुमार के माता-पिता को तीस हजार रुपये का हर्जाना और दस हजार रुपये का मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया।

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