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Up News : यूपी मे हुई सोश्ल मीडिया हुई बैन, सरकार ने उड़ाए बच्चो के होश

योगी सरकार ने ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर रहने वाले पुलिसकर्मियों पर दबाव डाला है। पुलिस कर्मचारी अब फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
 
Up News : यूपी मे हुई सोश्ल मीडिया हुई बैन, सरकार ने उड़ाए बच्चो के होश

योगी सरकार ने ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर रहने वाले पुलिसकर्मियों पर दबाव डाला है। पुलिस कर्मचारी अब फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया साइट्स का व्यक्तिगत इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ड्यूटी पूरी होने पर भी वर्दी में रील बनाने पर प्रतिबंध है। कार्यस्थल से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर लाइव प्रसारण भी प्रतिबंधित है। योगी सरकार ने बुधवार को पुलिसकर्मियों के लिए सोशल मीडिया पर एक नया कानून बनाया। 

नियमों के अनुसार, थाना, पुलिसलाइन या कार्यालय के निरीक्षण और पुलिस ड्रिल या फायरिंग में भाग लेने का लाइव टेलीकास्ट या घटना से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर डालने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा करना गोपनीयता की अवज्ञा होगी। साथ ही, कोचिंग, लेक्चर, लाइव प्रसारण, चैट, वेबीनार आदि कार्यक्रमों में भाग लेने से पहले वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है।

:1-ड्यूटी के दौरान व्यक्तिगत रूप से सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

2. कार्यालय या कार्यस्थल पर वर्दी में वीडियो या रिलीज़ बनाना या किसी कर्मचारी द्वारा अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रत्यक्ष प्रसारण करना गैरकानूनी है। 

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3–ड्यूटी के बाद भी वर्दी में पुलिस की छवि को बदनाम करने वाले वीडियो या रील्स को सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 

4. गोपनीयता का उल्लंघन: थाना, पुलिस लाइन, कार्यालय या अन्य स्थानों के निरीक्षण और पुलिस ड्रिल या फायरिंग में भाग लेने के लाइव टेलीकास्ट और कार्यवाही से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करना। सरकारी और व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर कार्य की गोपनीयता को बचाने के लिए इसे प्रतिबंधित किया गया है।  

5. शिकायतकर्ता के कार्यस्थल से संबंधित किसी वीडियो या रिलीज़ को लाइव टेलीकास्ट करना या सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपलोड करना भी फरियादी की निजता का उल्लंघन हो सकता है। यह दोनों सरकारी और व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रतिबंधित है।

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