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UP News: योगी सरकार का बड़ा ऐलान, घर बनाने के नियमों में अनोखा बदलाव, जानिए अब कितने मीटर ऊंचे बना सकते हैं घर

UP Today Update: आपको बता दें, की सड़कों के स्थान पर घरों में गाड़ी खड़ी करना चाहती है, जिससे जाम के साथ लोगों को अन्य असुविधाओं का सामना न करना पड़े। नक्शा पास करते समय भवन की पाकिंग व्यवस्था करने पर 17.5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई होगी, जानिए पूरी डिटेल।

 
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Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की प्रदेश सरकार भी बड़े मकानों में पार्किंग को अनिवार्य करने जा रही है। ऐसी जमीन पर पार्किंग की व्यवस्था करने पर अतिरिक्त ऊंचाई का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा, निजी क्षेत्रों में निर्मित कालोनियों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना के तहत सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। इसके लिए कैबिनेट को मंगलवार को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में बदलाव करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। आवास विभाग के इस प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी दी जाएगी। 2008 में उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि का निर्माण हुआ था। समय-समय पर आवश्यकतानुसार इसे संशोधित किया जाता है। पार्किंग प्रदेश की एक बड़ी समस्या है। लोग सड़कों पर गाड़ी खड़ी करते हैं क्योंकि उनके पास घरों में पार्किंग के लिए जगह नहीं हैं।

सरकार अब सड़कों के स्थान पर घरों में गाड़ी खड़ी करना चाहती है, जिससे जाम के साथ लोगों को अन्य असुविधाओं का सामना न करना पड़े। नक्शा पास करते समय भवन की पाकिंग व्यवस्था करने पर 17.5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई होगी। इसके अलावा, आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र देने और अतिरिक्त क्रय योग्य फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) देने की योजना हैं।

भविष्य में बनने वाले आवासीय और व्यवसायिक अपार्टमेंट में ई-चार्जिंग प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगी, जिससे लोग अपनी कार को घर पर चार्ज कर सकें। इसके अलावा, सेफ सिटी योजना के तहत सरकारी और निजी क्षेत्रों में बसने वाली हाउसिंग सोसायटियों और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य हैं।

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