Breaking News Updates: Gyanvapi केस में कोर्ट का फैसला, हिंदु पक्ष की होगी मांग पूरी
Haryana Update. मुस्लिम पक्ष की अर्जी हुई खारिज
ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. वाराणसी जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है. फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया है.
क्या था मामला
वाराणसी जिला अदालत (Varanasi District Court) आज इस मुद्दे पर अपना फैसला सुना सकती है कि ज्ञानवापी का मुकदमा चलने योग्य है या नहीं? मुस्लिम पक्ष की याचिका पर फैसला आएगा, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि ज्ञानवापी का वाद (मुकदमा) 1991 के पूजा स्थल विधेयक का उल्लंघन है।
इसलिए यह मुकदमा नहीं चल सकता है। जबकि, हिंदू पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी का मुकदमा 1991 के पूजा स्थल विधेयक कानून का उल्लंघन नहीं है, पहले धार्मिक स्वरूप तय हो तब पता चलेगा कि पूजा स्थल विधेयक इस पर लागू होता है या नहीं।
काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे अलग-अलग अदालतों में लंबित हैं, लेकिन, यह मामला बेहद खास है, क्योंकि तत्कालीन सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने इसी मामले पर सर्वे के आदेश दिए थे, जिसमें मस्जिद के वुजूखाने में शिवलिंग होने का दावा किया गया था।
हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था और आज भी अपने दावे पर कायम है। वहीं, हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा ढांचा मंदिर को तोड़कर बनाया गया है।
धारा 144 लागू
ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) पर वाराणसी जिला अदालत (Varanasi District Court) के फैसले पर वाराणसी ही नहीं देश-दुनिया की निगाहें टिकी हैं और ऐसे में फैसला आने से पहले वाराणसी पुलिस अलर्ट मोड पर है।