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Arrear Payment: अब 90 दिन के भीतर हो जाएगा क्रमचारियों के एरियर का भुगतान, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

Arrear Payment: सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक भुगतान दिया जाएगा। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने ऐसा करने का आदेश दिया था।
 
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Arrear Payment: सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक भुगतान दिया जाएगा। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने ऐसा करने का आदेश दिया था।

जुलाई में वित्त विभाग ने सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति लाभ देने का आदेश दिया है।

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वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, नगरीय प्रशासन विकास विभाग, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग और राजस्व खनिज मत्स्य विभाग को कार्यालयों की सूची देने का निर्देश वित्त विभाग ने सचिव को भेजा है। याचिकाकर्ताओं के विभागों को भी तय समय सीमा के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
10 जुलाई को उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जारी आदेश और 10 जुलाई को महान्यायवादी कार्यालय बिलासपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार 90 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा।

1 जुलाई से एरियर भुगतान में वेतन वृद्धि का आदेश

30 जून को छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने सातवें वेतनमान के तहत सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को जुलाई से वेतन वृद्धि मिलेगी और उनके बकाया भुगतान भी किए जाएंगे।

यह आदेश बिलासपुर उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जारी किया गया है। याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति लाभों में बदलाव करने और बकाया भुगतान की कार्यवाही 90 दिनों के भीतर पूरी करने का आदेश दिया गया है। उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ और एरियर 90 दिनों के अंदर विभाग द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

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