Budget 2024: मोदी सरकार 50000 रुपये तक के बचत खाते का ब्याज टैक्स फ्री कर सकती है
Haryana Update, Budget 2024: जल्द ही पेश होने वाले अंतरिम बजट में वित्त मंत्री एक वित्तीय वर्ष के दौरान आम लोगों के लिए बैंक बचत खातों में रखे पैसे पर टैक्स-मुक्त ब्याज की सीमा 10,000 रुपये तक बढ़ा सकते हैं। इस नियम के तहत एक साल में 10,000 रुपये तक की कमाई वाले ब्याज को टैक्स-फ्री माना जाता है। अनुमान है कि लोगों को राहत देने के लिए सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर सकती है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को छठी बार बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगी क्योंकि बाद में देशभर में लोकसभा चुनाव होने हैं। 2019 के आम चुनाव से पहले पेश अंतरिम बजट में सरकार ने आम आदमी को टैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन पर राहत दी थी। माना जा रहा है कि इस बार भी सरकार इस दिशा में घोषणा कर सकती है।
कौन से नियम हैं? आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80TTA के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति (60 वर्ष से कम आयु) या अविभाजित हिंदू परिवार बैंकों, डाकघरों या सहकारी समितियों में रखे गए ब्याज खातों से ब्याज आय अर्जित करता है, तो कुल 10,000 रुपये तक आय। आप कटौती का दावा कर सकते हैं। यहां यह बताना जरूरी है कि करदाता एफडी, आवर्ती जमा, डाकघरों में सावधि जमा आदि पर प्राप्त ब्याज के लिए इस कटौती का लाभ नहीं उठा सकते हैं। वहीं, 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए धारा 80TTB के तहत 50,000 रुपये तक की अलग से कटौती उपलब्ध है, जो बचत खाते, एफडी और अन्य ब्याज आय पर लागू होती है।
यह कटौती 2012 में शुरू की गई थी।
सरकार ने छोटी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए बजट 2012 में धारा 80TTA के तहत कटौती की शुरुआत की। हालाँकि, तब से कटौती की सीमा बरकरार है। माना जा रहा है कि सरकार इस कटौती को मौजूदा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर सकती है। सरकार इस पर विचार कर सकती है क्योंकि काफी समय से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।
वर्तमान में, बचत खातों पर ब्याज बहुत कम है: वर्तमान में एक बचत खाते पर 3% से 4% के बीच वार्षिक ब्याज मिलता है। एफडी पर 7% से 8.60% तक का ब्याज मिलता है। हालांकि, कुछ निजी बैंक बचत खाते पर सात फीसदी तक ब्याज देते हैं, लेकिन इसके लिए खाते में एक तय सीमा से ज्यादा रकम होनी जरूरी है।
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