ITR में गलती करने के बाद भी अब, टैक्सपेयर्स को मिलेंगे ये फायदे
Discourage ITR: टैक्सपेयर्स अक्सर अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय गलतियाँ करते हैं, इसलिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक विशेष सुविधा शुरू की है। जिसमें टैक्सपेयर को लगता है कि उससे कुछ गलत भरा गया है, उसे खारिज कर सकता है। नीचे खबर में विस्तार से पढ़ें..।
टैक्स रिटर्न भरने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने लगातार सुविधाएं बढ़ा दी हैं। टैक्सपेयर्स को नवीनतम सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। अब डिस्कार्ड रिटर्न नामक सुविधा आईटी विभाग की सुविधाओं में शामिल है।
टैक्सपेयर इस नई सुविधा के तहत अपना रिटर्न खारिज कर सकता है या वापस ले सकता है अगर उसे लगता है कि कोई गलत जानकारी दी गई है।
लेकिन इसमें सावधानी बरतनी चाहिए कि टैक्स रिटर्न को टैक्सपेयर द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो फॉर्म में किसी भी कमी की जांच करने से पहले जांच करना चाहिए।
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उसमें गड़बड़ियों को दूर करें। आप रिकॉर्ड को हटा सकते हैं अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं। आप नवीनतम ITR दाखिल कर सकते हैं।
टैक्सपेयर्स को पहले दाखिल की गई इनकम टैक्स रिटर्न वापस नहीं लेने की सुविधा थी। ITR में गलती होने पर संशोधित रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ी। टैक्सपेयर को लंबी प्रक्रिया दोहरानी पड़ी। टैक्सपेयर नई सुविधा में इन समस्याओं से बच सकते हैं और संशोधन करने के बजाय नए ITR दाखिल कर सकते हैं।
Discard Returns Conditions
भरा गया इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) किसी भी तरह से ऑनलाइन या ऑफलाइन जांच नहीं की गई होगी।
टैक्स रिटर्न केवल वित्त वर्ष 2022–2023 के बाद भरना चाहिए।
एक अप्रैल 2023 के बाद ही इनकम टैक्स रिटर्न वापस लिया जा सकता है।
पुराने रिटर्न को हटाने के बाद नया रिटर्न तय तारीख से पहले भरने पर जुर्माना लगेगा।
पहले संशोधित ITR भरने के लिए पूर्ववर्ती रिपोर्ट को जांचना आवश्यक था। यही कारण है कि अगर किसी टैक्सपेयर ने रिटर्न दाखिल किया और बाद में किसी गड़बड़ी का पता चला तो उसे पहले उसी ITR को जांचना चाहिए था।
इसके बाद, संशोधित ITR प्रस्तुत करना था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी गड़बड़ी वाली ITR के मामलों में कई बार नोटिस भेजे जाते थे। लेकिन नई व्यवस्था में टैक्सपेयर को गलत रिटर्न वापस लेने का अधिकार मिलेगा।