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Gold Rules : घर में रख सकते है बस इतने सोना, ज्यादा रखने पर लगेगा भारी जुर्माना

देश में हर घर में आपको सोना मिलेगा; हालांकि, सरकार ने सोने की एक सीमा निर्धारित की है, अगर कोई पुरुष इस सीमा से अधिक सोता है तो उसे मुसीबत हो सकती है. आइए जानते हैं कानून क्या कहता है। 

 
Gold Rules : घर में रख सकते है बस इतने सोना, ज्यादा रखने पर लगेगा भारी जुर्माना 

सोना सिर्फ निवेश के लिए नहीं है। बल्कि खुशी के लिए खरीदते हैं। सोना खरीदने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए, चाहे वह धनतेरस हो या अक्षय तृतीया हो। लोग सोने की कीमतें गिरने से खुश हैं। निवेश का अवसर प्रदान करती हैं। भारतीयों को सोना निवेश करना सबसे अच्छा लगता है। भारतीय परिवारों में अधिकांश लोग सोना रिजर्व रखते हैं। माना जाता है कि सोना एक बुरा साथी है। इसलिए, चाहे पुरुष हो या महिला, हर कोई सोना खरीदता है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आप एक साथ पूरी जिंदगी सो सकते हैं? कानूनी सीमा में कितना सोना सुरक्षित है? इसके नियम क्या हैं? हम जानते हैं..।

नियम क्या कहता है?
टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 132 के अनुसार, ज्वैलरी, बुलियन या अन्य कीमती धातु को तय सीमा से अधिक मिलने पर टैक्स अधिकारी उसे जब्त कर सकते हैं। कानून में यह भी बताया गया है कि एक व्यक्ति कितना सोना (गोल्ड) रख सकता है।

एक विवाहित महिला पांच सौ ग्राम से अधिक सोना नहीं रख सकती। विवाहित महिला 250 ग्राम से अधिक सोना नहीं रख सकती। पुरुषों को मात्र सौ ग्राम सोना (Gold) रखने की अनुमति है। हालाँकि, अगर कोई व्यक्ति अपने पास वैलिड सोर्स और प्रूफ देता है, तो वह घर पर जितना चाहे सो सकता है। लेकिन घर में बिना इनकम सोर्स बताए सोना रखने की सीमा है। निर्दिष्ट सीमा के भीतर सोना घर में रखने पर आयकर विभाग उसे जब्त नहीं करेगा।

नियमित से अधिक समय सोना क्या है?

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इसके दो मापदंड हैं। पहले, ये व्यक्ति आईटी रिटर्न फाइल नहीं करेगा। दूसरा, यह सोना ज्वैलरी नहीं हो सकता; यह एक बार या एक सिक्का हो सकता है। सोना (गोल्ड) को कानूनन ज्वैलरी के रूप में रखने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपको इनकम प्रूफ देना होगा। अगर ज्वैलरी विरासत में मिली है, तो इसकी वसीयत दिखानी होगी। आयकर विभाग को सबूत देना होगा कि सोना कहां से आया है। 1 दिसंबर 2016 को CCBDT ने कहा कि किसी नागरिक को कितनी भी गोल्ड ज्वैलरी रखने की अनुमति है अगर उनके पास विरासत में मिले गोल्ड का वैलिड सोर्स है और वे इसका प्रमाण दे सकते हैं।


यदि किसी व्यक्ति की सालाना टैक्सेबल आय 50 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न में सोने की ज्वैलरी और उसकी वैल्यू का विवरण देना होगा। रिटर्न में दी गई ज्वैलरी की वास्तविक मूल्य और घोषित मूल्य में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर कोई फर्क होता है, तो इसका कारण बताना होगा।

गिफ्ट में मिला सोना या विरासत में मिला सोना या कोई अन्य आभूषण टैक्स के दायरे में नहीं आता। लेकिन व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि यह उसे विरासत में मिला है या एक गिफ्ट है। विरासत में मिले सोने का उल्लेख वसीयत या फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट में होना चाहिए। गिफ्ट में देने वाले के नाम की रसीद भी होनी चाहिए।
 

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