PAN Card को लेकर सरकार ने दिए Strict Order! 45 दिनों के अंदर अगर नहीं किया ये काम तो लिया जायेगा एक्शन
Pan Card Update: यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के जरिए जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने पर, एक व्यक्ति को आईटी अधिनियम के तहत सभी परिणामों का सामना करना पड़ता है. उन्हें तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि आखिरी तारीख से पहले ही पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवा लें.
पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से जोड़ना होगा. सभी को नवीनतम घोषणाओं पर ध्यान देना चाहिए यदि वे उपर्युक्त प्रभावों का सामना नहीं करना चाहते हैं.
पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवाना काफी जरूरी
पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवाना काफी जरूरी हो गया है. सरकार की ओर से काफी वक्त से लोगों को पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने को लेकर जानकारी भी दी जा रही है. वहीं अब लोगों के पास पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक करने के लिए कुछ ही दिनों का समय बचा है. अगर निर्धारित समय तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करेंगे तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.
कुछ ही दिनों का बचा वक्त
आयकर विभाग की ओर से पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर दिया है. ऐसे में जिन लोगों का पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं है वो लोग 1000 रुपये का जुर्माना देकर 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं. ऐसे में अब इस काम को निपटाने के लिए केवल 45 दिन का ही वक्त बचा है.
आधार-पैन लिंकिंग नहीं करेंगे तो होगा ये...
- आप निष्क्रिय पैन का उपयोग करके ITR दाखिल नहीं कर सकते.
- आपके लंबित रिटर्न संसाधित नहीं किए जाएंगे.
- दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में आपकी लंबित कार्यवाही पूरी नहीं होगी.
- टैक्स की ऊंची दर से कटौती की जाएगी.