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GST New Rules: 2 महीने बाद लागू होंगे नए GST नियम, जानिए किस पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

GST New Rules: आपको बता दें, की GST टैक्सपेयर्स को इस बात को ध्यान में रखते हुए मार्च 2024 से ई-चालान स्टेटमेंट के बिना ई-वे बिल नहीं बनाने के लिए कहा गया हैं, जानिए पूरी डिटेल। 

 
GST New Rules


GST New Rules: आपको बता दें, की GST टैक्सपेयर्स को इस बात को ध्यान में रखते हुए मार्च 2024 से ई-चालान स्टेटमेंट के बिना ई-वे बिल नहीं बनाने के लिए कहा गया हैं, जानिए पूरी डिटेल। 

Haryana Update, GST New Rules: आपकी जानकारी के लिए बता दे, की GST के कंप्लायंस नियमों में केंद्र सरकार ने व्यापक बदलाव किए हैं। छोटे कारोबारी, खासकर वे जो एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं, नए नियमों से प्रभावित होंगे। 1 मार्च से नए नियम लागू होने जा रहे हैं।

GST के नए नियमों के अनुसार, जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक होगा अब वह ई-चालान के बिना ई-वे बिल जारी नहीं कर सकेगा। 1 मार्च से ये उनके सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन पर लागू होंगे। 50,000 रुपये से अधिक कीमत वाले सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए, जीएसटी टैक्स सिस्टम के तहत ई-वे बिल रखना अनिवार्य हैं।

GST क्या हैं?
GST एक ऐसा टैक्स है जो लोगों को वस्तुओं और सेवाओं जैसे डिनर, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोज़मर्रा की वस्तुओं, यात्रा टिकट आदि खरीदते समय देना पड़ता है। जीएसटी सामग्री और सेवाओं की खपत में शामिल है। इस टैक्स को सरकार तक पहुंचाया जाता है, लेकिन उपभोक्ता ही इसका भुगतान करते हैं। इसलिए जीएसटी एक अप्रत्यक्ष टैक्स है। आप जीएसटी अप्रत्यक्ष रूप से भरते हैं, चाहे आप इनकम टैक्स भरते हों या नहीं।

इसलिए नियमों को बदल दिया
केंद्र सरकार के नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने एक अध्ययन में पाया कि कई बिजनेसमैन बी2बी और बी2ई टैक्सपेयर्स के साथ ई-वे बिल से लेनदेन कर रहे हैं, जो ई-चालान से जुड़े हुए नहीं है। यद्यपि ये सभी टैक्सपेयर्स ई-चालान करने के लिए योग्य हैं। इसकी वजह से ई-वे बिल और ई-चालान में दर्ज अलग-अलग जानकारी स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाती है. कुछ मामलों में ऐसा होता है। इससे ई-वे बिल और ई-चालान स्टेटमेंट नहीं मिलते।

GST टैक्सपेयर्स को इस बात को ध्यान में रखते हुए मार्च 2024 से ई-चालान स्टेटमेंट के बिना ई-वे बिल नहीं बनाने के लिए कहा गया है। इन कारोबारियों को अब सिर्फ ई-वे बिल बनाने के लिए ई-चालान स्टेटमेंट बनाने की जरूरत होगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ग्राहकों या गैर-सप्लायर्स से किए जाने वाले अन्य लेनदेन के लिए ई-वे बिल पहले की तरह ही लागू होगा।

1 जुलाई 2017 से, केंद्र की Modi government at the center ने जीएसटी व्यवस्था देश भर में लागू की है। इस व्यवस्था का उद्देश्य देश भर में सभी अप्रत्यक्ष करों को एक स्थान पर एकत्रित करना था। विभिन्न राज्यों की टैक्स व्यवस्था को बदलने से देश भर में कारोबार करना आसान हुआ। सरकार ने जीएसटी परिषद भी बनाई है, जिसका अध्यक्ष देश का वित्त मंत्री होगा। राज्यों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि भी इस परिषद में शामिल होंगे। ये देश में जीएसटी से जुड़े सभी निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था हैं।

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