PPF वालों के लिए अहम सूचना, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव
Haryana Update: सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स के नियमों को काफी हल्का कर दिया है। टाइम डिपॉजिट स्कीम, सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम (SSCS) और पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPPF) के नियमों में बदलाव किया गया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 9 नवंबर को सरकार ने इन नियमों में बदलाव के लिए एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है। फिलहाल, सरकार ने नौ स्मॉल सेविंग योजनाओं का प्रस्ताव किया है। हम भी आपको बता देंगे कि सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए क्या किया है।
पीपीएफ का नया नियम: पीपीएफ अकाउंट्स को समय से पहले बंद करने पर कुछ बदलाव किए गए हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस योजना का नाम पीपीएफ (अमेंडमेंट) स्कीम, 2023 हो सकता है।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में परिवर्तन—
इस स्कीम में निवेश करना सीनियर सिटीजन रिटायरमेंट के एक महीने के भीतर अनिवार्य था। जो अब तीन महीने कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के तीन महीने के भीतर कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में खाता खोल सकता है।
टाइम डिपॉजिट स्कीम के नियम में बदलाव: सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि चार साल के बाद और समय से पहले पैसा पांच साल की टाइम डिपॉजिट अकाउंट से निकाला जाता है तो पैसा पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम की ब्याज दर लगाकर दिया जाएगा। वर्तमान नियमों के अनुसार, पांच वर्ष की एफडी को चार साल के बाद बंद कर दिया जाता है, तो ब्याज की गणना के लिए तीन वर्ष की एफडी पर लगने वाला ब्याज दिया जाएगा।
स्मॉल सेविंग स्कीम्स में ब्याज दरें
स्मॉल सेविंग स्कीम: ब्याज दरें प्रति वर्ष
पीपीएफ—7.1
SCSS 8.2
सुकन्या कार्यक्रम - 8
NC 7.7
पीओ एमआईएस—7.4
कृषि विकास पत्र—7.5
1 साल की FD - 6.9
2 साल की FD-7