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Income Tax : 2024 में अपना ले ये तरीका, नहीं भरना पड़ेगा इनकम टैक्स

Tips for Tax Saving : टैक्स प्लानिंग की बात करें तो अभी टैक्स बचाने वाले निवेशों में निवेश करने का समय है। इसलिए, जमे-जमाए और आजमाए हुए निवेशों में निवेश करके टैक्स बच सकते हैं।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

 
Income Tax : 2024 में अपना ले ये तरीका, नहीं भरना पड़ेगा इनकम टैक्स 

Haryana Update : नया साल शुरू हो रहा है, इसलिए धन की योजना बनाने का समय है। टैक्स योजना भी इसमें महत्वपूर्ण है। यदि आपको लगता है कि आपने टैक्स बचाने की कोशिश की होती, तो अगले साल आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का वक्त याद आ जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपके पास पर्याप्त समय है कि आप निवेश के महत्वपूर्ण निर्णय ले सकें। टैक्स प्लानिंग की बात करें तो अभी टैक्स बचाने वाले निवेशों में निवेश करने का समय है। इसलिए, जमे-जमाए और आजमाए हुए निवेशों में निवेश करके टैक्स बच सकते हैं।

(PPF)

पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट (पीपीएफ) 15 साल के लिए खुला रहता है। भारतीय नागरिक इसमें निवेश नहीं कर सकते। ये अकाउंटलॉन्ग टर्म में बड़ा फंड बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें निवेश, बयाज और मैचयोरटी पर मिलने वाला फंड दोनों टैक्स फ्री रहते हैं।


NPS

नेशनल पेंशन स्कीम या NPS एक लंबी अवधि का निवेश है। इसमें निवेश करने पर आपको रिटायरमेंट की उम्र में एक बड़ा पैसा मिलता है। साथ ही आपको मंथली पेंशन मिलता है, जो आपकी आय और आपके काम के आधार पर निर्धारित होता है। इसमें निवेश करने से आपको तीन लाभ मिलेंगे। पहला लाभ यह है कि आप अपने लिए रिटायमेंट फंड इकट्ठा कर लेंगे; दूसरा लाभ यह है कि आपको रिटायरमेंट के बाद एन् युटी के जरिए रेग् युलर इनकम मिलने लगेगा; और तीसरा लाभ यह है कि इस स् कीम में निवेश करके आप सेक्शन 80 CCD (1B) के तहत 50,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट ले सकते हैं।

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Home Loan

ये एक अच्छा निवेश है अगर आप नए वर्ष में घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। आजकल अधिकांश लोग घर या फ्लैट खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं। ऐसे में आप होम लोन पर ली गई राशि और इस पर लगने वाले ब्याज दोनों पर टैक्स छूट पा सकते हैं। सालाना 1.5 लाख रुपए होमलोन की मूल राशि पर टैक्स छूट मिल सकती है. इसके अलावा, सेक्शन 24 के तहत मूलधन पर लगने वाले ब्याज पर टैक्स छूट मिल सकती है।₹


Health Insurance

आज, हर व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय, आप सेक्शन 80D में डिडक्शन का लाभ भी ले सकते हैं। आप अपने जीवनसाथी और अपने आश्रितों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 25,000 रुपये की टैक्स कटौती के अलावा, अपने माता-पिता के लिए मेडिकल इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर भी टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। 50,000 रुपये की ऊपरी सीमा है अगर आपके माता-पिता की उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, जिससे कुल कटौती की सीमा 75,000 रुपये होती है।

टर्म लाइफ इंश्योरेंस (Term Life Insurance Tax Benefit)

टर्म लाइफ इंश्योरेंस कई टैक्स बेनेफिट देता है और आपके परिवार को असामयिक मौत की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा देता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलने वाला डेथ बेनेफिट टैक्स-मुक्त है। इसका अर्थ है कि आपके प्रियजनों को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। टर्म इंश्योरेंस प्लान पर भुगतान किए गए प्रीमियम पर भी टैक्स डिडक्शन्स का दावा किया जा सकता है। यह डिडक्शन 80C धारा के तहत 1.5 लाख रुपये तक उपलब्ध है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान भी जीएसटी को छोड़कर टैक्स-मुक्त रिटर्न ऑफ प्रीमियम देता है अगर पॉलिसीधारक पॉलिसी अवधि तक जीवित रहता है।

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