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Income Tax नोटिस मिलेगा अगर आपने रिटर्न भरते समय ये एक गलतियाँ की हैं


Income Tax Notice: इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप जानते हैं, टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तिथि नजदीक आ रही है। और आपको टैक्स रिर्टन भरते समय इन आठ में से एक में से एक गलती करने का नोटिस मिलेगा। 

 
Income Tax नोटिस मिलेगा अगर आपने रिटर्न भरते समय ये एक गलतियाँ की हैं
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Haryana Update: इकनम टैक्स रिटर्न भरने का समय नजदीक है। रिटर्न को आखिरी समय पर फाइल करने से अच्छा है कि आवश्यक कार्य को समय रहते ही पूरा किया जाए। तुरंत रिटर्न फाइल करने पर आपको भी टैक्स रिफंड मिलेगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आईटीआर पूरी तरह से ठंडे दिमाग से भरना चाहिए। लापरवाही या जल्दबाजी इस काम में भारी पड़ सकती है। आयकरदाता से आईटीआर भरते समय कुछ ऐसी गलतियां होती हैं। ताकि आप गलती करने से बचें, इन गलतियों को पहले ही जान लेना चाहिए।

ज्यादातर लोग गलत आईटीआर फार्म चुनते हैं। आयकर विभाग ने बहुत सारे ITR फार्म बनाए हैं। इन्हें धन के साधन के अनुसार चुनना होगा। लेकिन बहुत से लोग गलत खेती करते हैं। आयकर विभाग इसे खारिज करता है और आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने के लिए टैक् सपेयर को आदेश देता है।

आय के बारे में गलत जानकारी

यह भी बहुत आम गलती है। कुछ लोग गलत तरीके से अपनी आय के सभी स्रोतों को नहीं बताते, जबकि कुछ लोग इन स्रोतों को जानबूझकर छिपाते हैं। ऐसा नहीं करने पर आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। आईटीआई रिटर्न करते वक् त बचत खाते के ब्याज और घर के रेंट से होने वाली आय की जानकारी जरूर दें।

सभी बैंक खातों के विवरणों को नहीं भरना

आज हर व्यक्ति एक से अधिक बैंक खाता है। आयकरदाता अक्सर उन खातों की जानकारी देता है जिनका वह सबसे अधिक उपयोग करता है। लेकिन अक्सर प्रयोग किए जाने वाले बैंक अकाउंट का विवरण नहीं देता। आयकर नियमों के अनुसार, सभी बैंक खातों की जानकारी आईटीआर में होनी चाहिए। आपको ऐसा न करने पर भी नोटिस मिल सकता है।

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टैक्स रिटर्न को अस्वीकार करना

टैक्स रिटर्न को वेरिफाई करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं करने पर आईटीआर भरा नहीं होता। लेकिन, बहुत से टैक् सपेयर को इस नियम का पता नहीं है, इसलिए वे आईटीआर वैरिफाई नहीं करते। इससे वह निराश हो जाती है। IRS ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर ई-वेरिफाई कर सकते हैं।

फॉर्म 26AS से आय की तुलना नहीं करना

टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, जिसे 26AS कहा जाता है, आयकरदाता की आय पर TDS के भुगतान की पूरी जानकारी देता है। टैक्स रिटर्न भरने से पहले फार्म 26AS और फार्म 16/16A को मिलान करें। लेकिन बहुत से लोग इस आवश्यक कार्य को नहीं करते। इसका परिणाम यह होता है कि आयकरदाता को टैक्स कैलकुलेशन में किसी गलती का पता नहीं चलता, जिससे बाद में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

गलत व्यक्तिगत डेटा भरना

ITR फॉर्म भरते समय अक्सर गलत व्यक्तिगत जानकारी देना होता है। जैसे गलत नाम बोलना, पूरा पता नहीं बताना या गलत ईमेल या मोबाइल नंबर बताना। गलत जानकारी देने पर रिफंड मिलना मुश्किल है। साथ ही, आपको आयकर विभाग से रिटर्न से संबंधित कोई भी जानकारी मिलने की कोई भी संभावना नहीं है।

पूरी तरह से आईटीआर भरना

रिटर्न आखिरी तारीख नजदीक आने पर अधिकांश लोग आईटीआर भरते हैं। हड़बड़ी में आईटीआर भरने पर गलती अधिक होती है। थोड़ा समय होने पर कोई गलती होने पर उसे सुधारने का समय नहीं मिलता। रिटर्न फाइल करने से पहले आखिरी तारीख का इंतजार न करें।

गिफ्ट की सूचना नहीं देना

साल में पांच सौ हजार रुपये से अधिक का गिफ्ट मिलने पर आयकर देना होगा। ITR में इसका उल्लेख करना चाहिए। न देने या भूल जाने पर भी रिवाइज्ड रिटर्न फाइलिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन चूक जाने पर सूचना मिल सकती है