अब saving account में 5 लाख से ज्यादा रखने वालें हो जाएं Alert! जानें Income Tax का नया नियम
Haryana Update: क्या आपको पता है कि आप अपने बचत खाते या सेविंग अकाउंट में कितनी रकम रख सकते हैं? जी हां, बचत खाते में भी एक सीमा है। आप अधिक पैसा रख सकते हैं।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।
2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एक नियम में बदलाव किया।उनका कहना था कि केवल पांच लाख रुपये की राशि बैंकों में सुरक्षित रखी जाएगी। इससे पहले यह एक लाख रुपये था। आइये सोचते हैं कि अगर आप इससे अधिक धन रखेंगे तो क्या होगा?
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DICGC ने अधिक राशि दी
2020 में कैबिनेट ने अकाउंट होल्डर पर विचार करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। नियमों में कहा गया था कि बैंकों के अकाउंट होल्डर्स को डिपॉजिट इंश्योरेंस का क्लेम 90 दिन, या तीन महीने के अंदर मिलेगा। अगर किसी बैंक को दिवालिया या मॉरेटोरियम लगा दिया गया है, तो अकाउंट होल्डर DICGC के नियम के तहत 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपए वापस ले सकते हैं। इसके लिए सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) एक्ट को बदल दिया है। 2020 में सरकार ने DICGC इंश्योरेंस प्रीमियम को 1 लाख से 5 लाख रुपए कर दिया था।
कितना पैसा मिलेगा?
इंडिविजुअल के सभी खातों को मिलाकर पांच लाख रुपये की गारंटी है। मतलब, अगर आपने एक ही बैंक में 5 लाख रुपए की स्थायी बचत (FD) कर रखी है और 3 लाख रुपए भी उसी अकाउंट में जमा कर रखे हैं, तो बैंक डूबने पर आपको सिर्फ 5 लाख रुपए वापस मिलेंगे। मतलब, आपके खाते में कितने भी पैसे हों, सिर्फ पांच लाख ही सुरक्षित होंगे, और उतना ही पांच लाख आपको वापस मिलेगा।
कैसे पूरा पैसा बचाएं?
पिछले पांच दशक में देश में शायद ही कोई बैंक दिवालिया हो। फिर भी, आप अपने पैसे को अलग-अलग बैंकों में रखकर पैसा डूबने के रिस्क को कम कर सकते हैं। डिपॉजिट बीमा कवर को एक लाख रुपये से पांच लाख रुपये कर दिया गया है। Experts कहते हैं कि आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जा सकता है। अब बैंक आपके पैसे की सुरक्षा के लिए हर 100 रुपए के डिपॉजिट पर 12 पैसे का प्रीमियम देगा।