Property Registration : दिल्ली वालों की हो गई मौज, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अब होगी आसानी से
Wherever Registration नियम सरकार ने पॉलिसी को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेजा है। पॉलिसी के अनुमोदन के बाद दिल्ली में संपत्ति का रजिस् ट्रेशन किसी भी सब-रजिस् ट्रेशन कार्यालय में किया जा सकेगा।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।
यदि आप नई दिल्ली, देश की राजधानी में रहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब आप एक संपत्ति खरीदने के बाद दिल्ली के किसी भी रजिस् ट्रेशन ऑफिस में रजिसट्रेशन करा सकते हैं। इसका अर्थ है कि अगर आप हौजखास में संपत्ति खरीदते हैं, तो आप इसकी रजिसट्री नांगलोई सब-रजिसट्रार कार्यालय में भी करा सकते हैं। वर्तमान नियम यह है कि संपत्ति जिस सब-रजिसट्रार के प्राधिकार में आती है, उसी ऑफिस में रजिसट्रेशन होती है। किसी भी सब-रजिसट्रार कार्यालय में रजिसट्री के अलावा संपत्ति हसतांतरण से जुड़े अन्य कार्य भी किए जा सकेंगे।
दिल्ली सरकार ने Anywhere Registration Policy नामक पॉलिसी पारित की है। इसके तहत, दिल्ली के 22 सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों में से किसी भी ऑफिस में ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेकर संपत्ति रजिस्ट्री करने की सुविधा लोगों को मिलेगी। इससे लोगों को एरिया के हिसाब से निर्धारित सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
राजपाल को मंजूरी के लिए भेजी गई फाइल
दिलली की राजस्व मंत्री आतिशी ने एक रिपोर्ट में कहा कि राजस्व विभाग ने अब "एनी वेयर रजिस्ट्रेशन" पॉलिसी को अपनाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस नीति को मंजूरी दी है और फाइल उपराज्यपाल को नोटिफिकेशन के लिए भेजी गई है।
कई शिकायतें आईं
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मंत्री आतिशी ने कहा कि सब-रजिसट्रार कार्यालयों से कई शिकायतें आ रही हैं। कई कार्यालयों में रजिसट्रेशन के लिए भीड़ बहुत अधिक होने से लोगों को परेशानी हो रही है। कई सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में बहुत कम लोग होते हैं। जब भीड़ अधिक होती है, दलाल अधिक सक्रिय होते हैं और अधिक भ्रष्टाचार होता है।
केन्द्रीय रजिसट्रार बनेंगे सभी सब-रजिसट्रार
दिल्ली के सभी सब रजिस्ट्रार अब जिला सब रजिस्ट्रार बन जाएंगे, और उनका कार्यक्षेत्र पूरी दिल्ली होगा। दिल्ली में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को दिल्ली के 22 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में से किसी में ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेना होगा।