Finance Bill 2023: फाइनेंस बिल में प्रस्ताव, सरकारी कर्मचारी पेंशन पर बनेगी कमेटी
Finance Bill 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को फाइनेंस बिल 2023 को सदन के पटल पर रखा. अडानी-हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी गठित करने की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच फाइनेंस बिल लोकसभा में पारित भी हो गया है.
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है(The Finance Minister said that there is a proposal to set up a committee to look into the issues related to pension for government employees.)
Received representations requiring improvement
सदन में निर्मला सीतारमण ने कहा कि representations प्राप्त हुए हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में improvement की आवश्यकता है.
उन्होंने कहा- मैं पेंशन के इस मुद्दे को देखने के लिए वित्त सचिव की अगुवाई में एक समिति गठित करने का प्रस्ताव करती हूं.
I propose to set up a committee under the Finance Secretary to look into the issue of pensions & evolve an approach which addresses needs of employees while maintaining fiscal prudence to protect common citizens.
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) March 24, 2023
- Smt @nsitharaman speaking on The Finance Bill 2023 in LS. (1/2) pic.twitter.com/kepUqz12t1
वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेशी दौरों पर क्रेडिट कार्ड भुगतान को स्वीकार नहीं किया जा रहा है. इसे केंद्रीय रिजर्व बैंक को देखना चाहिए.(Finance Minister Sitharaman told the Lok Sabha that credit card payments are not being accepted on foreign visits under the Liberalized Remittance Scheme (LRS). The Central Reserve Bank should see this.)
ये भी है प्रस्ताव-
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रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंस बिल में डेट म्यूचुअल फंड, जो इक्विटी में अपनी संपत्ति का 35 फीसदी से कम निवेश करते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से वंचित करने का प्रस्ताव है.(According to reports, the Finance Bill proposes to exempt debt mutual funds, which invest less than 35 per cent of their assets in equity, from long-term capital gains tax.)
इस तरह के म्यूचुअल फंड पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. संसद की मंजूरी मिलने पर ऐसी म्यूचुअल फंड योजनाओं के धारक जो अपनी संपत्तियों का 35 फीसदी इक्विटी शेयरों में निवेश करते हैं उन पर उनकी स्लैब के मुताबिक टैक्स लगेगा.