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सरकार ने जारी किया ऐसा आदेश, अब इन लोगों को नहीं देना होगा टैक्स!

Income Tax: इस बार मोदी सरकार ने देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स की आय पर से टैक्स खत्म करने का अहम फैसला किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 के बजट में इस मामले पर विशेष बयान दिया। अब आपको बताते हैं कि किन लोगों को टैक्स देने से छूट मिली है।
 
सरकार ने जारी किया ऐसा आदेश, अब इन लोगों को नहीं देना होगा टैक्स!

Haryana Update: इनकम टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो अब आपको केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फायदा मिल सकता है। इस बार मोदी सरकार ने देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स की आय पर से टैक्स खत्म करने का अहम फैसला किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 के बजट में इस मामले पर विशेष बयान दिया। अब आपको बताते हैं कि किन लोगों को टैक्स देने से छूट मिली है।

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बजट में घोषित
फरवरी में, मोदी सरकार ने एक बजट पेश किया जिसमें वित्त मंत्री ने घोषणा की कि करदाताओं को अब नई कर प्रणाली के तहत करों का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत आयकर छूट को बढ़ाकर 7,000 रुपये करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अब 7 लाख तक की आय वालों को टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है.

सीमा 5 लाख हुआ करती थी
हम आपको सूचित करते हैं कि सरकार ने कहा है कि अब से, जो कोई भी नई कर व्यवस्था के तहत कर दाखिल करेगा, उसे 7 लाख तक की आय पर कर नहीं देना होगा। पहले यह सीमा 5 हजार रुपए थी, फरवरी में इसे बढ़ाकर 7 हजार रुपए कर दिया गया। उच्च वेतन वाले लोगों को कर छूट में वृद्धि से लाभ हुआ है।

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आपको एक मानक कटौती भी मिलती है
आपको नई कर प्रणाली के तहत फ्लैट कटौती का भी लाभ मिलता है। कर्मचारी और पेंशनभोगी अब नई कर व्यवस्था के तहत कर का भुगतान करते हैं और फिर 50,000 रुपये का अतिरिक्त भत्ता प्राप्त करते हैं। ऐसे में नई टैक्स व्यवस्था के तहत सालाना 70 लाख रुपये की आय के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50,000 रुपये का रिफंड भी मिलता है.

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