Income Tax Department ने की बड़ी घोषणा, अब इन लोगों से मिलेगा 10 हजार का जुर्माना
Income Tax Department Big Update: वास्तव में, यह तारीख 31 जुलाई, 2023 थी। इससे आपको अपनी आय का खुलासा करने की अनुमति मिली और आपको आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आवश्यकता हुई। 31 जुलाई 2023 तक देशभर में लाखों लोगों ने आईटीआर दाखिल किया है.
Updated: Aug 19, 2023, 21:30 IST
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Haryana Update: यदि आपकी आय कर योग्य है, तो आपको आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। आयकर रिटर्न की तारीख निर्धारित कर दी गई है (आईटीआर फ़ाइल)।
हालांकि, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने समय सीमा तक आईटीआर के लिए आवेदन नहीं किया है। ऐसे में इन लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
इनकम टैक्स एजेंसी की वेबसाइट के मुताबिक, 5,000 रुपये से ज्यादा कमाने वाले लोगों पर लेट फीस के साथ जुर्माना लगाया जाएगा. ऐसे में अगर वे 31 जुलाई 2023 के बाद लेकिन 31 दिसंबर 2023 से पहले देरी से ब्याज के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं तो उन्हें 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। ऐसे में लोगों को ये बातें याद रखनी चाहिए.