खराब CIBIL Score वालों को High Court के फैसले से मिली राहत की साँस
Haryana Update: लोन लेना मुश्किल है अगर सिबिल स्कोर कम है। बैंकों और अन्य फाइनेंस कंपनियों को अक्सर सिबिल स्कोर की कमी के कारण लोन देने से मना कर दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप लोगों को जरूरत पड़ने पर धन नहीं मिलता। हाईकोर्ट ने बैंकों को लोन देने से मना करने पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने बैंकों को फटकार लगाते हुए कहा कि वे छात्रों को कम सिबिल स्कोर के कारण एजुकेशन लोन नहीं दे सकते। उन्होंने बैंकों से कहा कि वे एजुकेशन लोन के आवेदनों को मानवीय ढंग से देखें। यह पीआईएल हाईकोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने कहा कि छात्र देश बनाता है। सिर्फ सिबिल स्कोर कम होने के आधार पर एक छात्र का एजुकेशन लोन आवेदन रद्द करना गलत है। इस मामले में बैंकों को मानवीय पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए।
ये है पूरी बात।
याचिकाकर्ता छात्र ने दो लोन लिए थे, जिसमें से एक में 16,667 रुपये अतिरिक्त भुगतान हुआ था। नतीजतन, बैंक ने छात्र के लोन खाते पर अतिरिक्त व्यय लगाया। इससे छात्र का CIBIL स्कोर खराब हुआ। इसके बाद, उसे कम सिबिल स्कोर होने के कारण बैंक में एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा था।
रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे में छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके आग्रह किया कि उसे बैंक से तुरंत लोन मिलना चाहिए, नहीं तो वह बड़ी परेशानी में फंस सकता है। यही कारण है कि केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में निर्णय दिया कि बैंकों को एजुकेशन लोन सिबिल स्कोर पर नहीं बल्कि छात्र के भविष्य में लोन चुकाने की क्षमता पर देना चाहिए।