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Hisar: हमलावर को दस हजार के जुर्माना के साथ दस साल की सजा

Additional District and Sessions Judge has sentenced attacker Manjeet from Dhani Raju to 10 years imprisonment in Hisar, Haryana. In addition to the punishment, a fine of ten thousand rupees has been imposed on the guilty.
 
Hisar: Additional District and Sessions Judge Amit Sehrawat has sentenced attacker Manjeet from Dhani Raju to 10 years imprisonment in Hisar, Haryana. In addition to the punishment, a fine of ten thousand rupees has been imposed on the guilty.

Hisar , Crime News: अदालत ने आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार दिया था। इस संबंध में हांसी शहर थाना पुलिस ने 20 सितंबर 2020 को Manjeet के खिलाफ केस दर्ज किया था।

Ravi of Dhani Raju gave a statement to the police

पुलिस को दिए बयान में ढाणी राजू के Ravi ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि गांव के Manjeet से ही आधा एकड़ जमीन खरीदी थी। 

वह खेत में पड़ोसी के ट्रैक्टर से पत्नी सुलेखा और भाई की पत्नी नीलम के साथ बाजरा निकलवा रहा था। 

पड़ोसी सुभाष बाजरा निकालने के बाद अपना ट्रैक्टर लेकर चला गया, तभी गांव का Manjeet वहां पर आया। उसने एक महिला को पकड़ लिया और बोला तेरे को जान से मारूंगा।

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Manjeet sentenced to 10 years

इतनी देर में ढाणी खुशहाल का बलवंत आ गया। वह बीचबचाव कराने लगा तो Manjeet ने बलवंत पर सुए से आठ-नौ वार कर दिए। किसी तरह उसने हमलावर Manjeet को पकड़ लिया, तो उसने उस पर भी सुए से वार किए। 

अपने बचाव में उन्होंने Manjeet को चोट मारी। हांसी शहर थाना पुलिस ने शिकायत पर इस संबंध में हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था।
मामले में कोर्ट ने दोषी Manjeet को 10 साल की सजा सुनाई है।

 


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