Indian Railway: ट्रेन का सफर करते समय इन बातो का ध्यान नही रखा तो लग सकता है जुर्माना, हो सकते है गिरफ्तार
Indian Railway: भारत में ट्रेन यात्रा काफी लोकप्रिय है। रेलयात्रा बहुत आसान और आसान है। ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट भी चाहिए। आप खुद या अपने किसी रिश्तेदार को छोड़ने कभी-कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे। क्या आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए अब टिकट खरीदना अनिवार्य है? रेलवे नियमों के अनुसार प्लेटफार्म पर जाने के लिए एक व्यक्ति को वैध टिकट या प्लेटफार्म टिकट होना चाहिए।
देना पड़ सकता है जुर्माना
रेलवे टिकट पर प्लेटफार्म टिकट नहीं होने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा, एक बार टिकट खरीदकर पूरे दिन रेलवे प्लेटफॉर्म पर समय नहीं बिता सकते। रेलवे प्लेटफार्म पर जाते समय इस प्लेटफार्म टिकट की वैधता दो घंटे होगी। यदि आप प्लेटफार्म टिकट को दो घंटे से पहले प्राप्त करते हैं, तो आपको रेलवे नियमों के अनुसार भुगतान किया जा सकता है।
latest News: Haryana Railway Line: हरियाणा के इन रूटो पर रेलवे लाइन बिछने का काम हुआ शुरू, ताऊ खट्टर ने दी अनुमति
सिर्फ दो घंटे के लिए वैध है Platform Ticket वेबसाइट पर बताया गया है कि 10 रुपये का प्लेटफार्म टिकट खरीदने वाले व्यक्ति पूरे दिन प्लेटफार्म पर नहीं रह सकते। यह प्लेटफॉर्म टिकट सिर्फ दो घंटे के लिए उपलब्ध है। रेलवे चेकिंग स्टाफ को बिना प्लेटफार्म टिकट के पकड़ा जाना 250 रुपये का जुर्माना लगा सकता है।
इस प्रकार की सजा का प्रावधान
रेलवे नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति बिना प्लेटफार्म टिकट या यात्रा टिकट के गिरफ्तार हो सकता है। इसके माध्यम से यात्री जिस प्लेटफार्म पर खड़ा है, उस प्लेटफार्म से जा चुकी पिछली ट्रेन या उस प्लेटफार्म पर आ चुकी ट्रेन का किराया दोगुना हो सकता है। इसके अलावा, Railwwy का नियम है कि प्लेटफार्म पर आदमियों की क्षमता के अनुसार ही प्लेटफार्म टिकट जारी किए जाते हैं; उससे ज्यादा टिकट नहीं मिलते।