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Railway Rule: रेलवे विभाग के नियम, जानिए ट्रैन में ले जा सकते है कितनी शराब

Railway Rule: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) दीपक कुमार ने रिपोर्ट को बताया कि ट्रेन में शराब ले जाना सख्त वर्जित है। ट्रेन में शराब की बोतल लेना गैरकानूनी है। रेलवे ट्रेन में शराब पीते हुए किसी यात्री को सख्त कार्रवाई करेगा।रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145 के तहत लागू हो सकता है।
 
Railway Rule

Railway Rule: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) दीपक कुमार ने रिपोर्ट को बताया कि ट्रेन में शराब ले जाना सख्त वर्जित है। ट्रेन में शराब की बोतल लेना गैरकानूनी है। रेलवे ट्रेन में शराब पीते हुए किसी यात्री को सख्त कार्रवाई करेगा।रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145 के तहत लागू हो सकता है।

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ट्रेन पर शराब पीने की सजा क्या है? (सजा के लिए गाड़ी में शराब ले जाना)

उत्तर रेलवे ने भी ट्वीट किया है कि ट्रेन से यात्रा के दौरान नशीली दवाएं या शराब ले जाना या सेवन करना दंडनीय अपराध है। 1989 की धारा 145 के तहत ट्रेन में शराब पीने पर 500 रुपये तक का जुर्माना या छह महीने की जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, उनके ट्रेन टिकट भी रद्द हो सकते हैं।

दिल्ली मेट्रो को दो सीलबंद शराब बोतलें ले जाने की अनुमति मिली

दरअसल, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बड़ी राहत दी है। मेट्रो में अब यात्री दो सीलबंद बोतलें ले जा सकेंगे। यह शराब पीने वालों के लिए राहत की खबर है।

गुजरात और बिहार भारत के दो राज्य हैं जहां पूरी तरह से शराबबंदी है। इन राज्यों में शराब के साथ गिरफ्तार किए गए लोग गंभीर परिणामों का सामना कर सकते हैं। रेलवे भी शराब की बोतलें खुली पाए जाने पर जुर्माना लगा सकता है। यदि कोई ट्रेन एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जा रही है, तो शराब ले जाना भी कर चोरी माना जा सकता है. दोषी को सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) को सौंप दिया जाएगा, जो राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के नियमों के अनुसार आगे चलेगा। कार्य करेंगे।


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